छत्रपति संभाजीनगर की मिठाई दुकान में मिलीं गंभीर खामियां, 64 में मिले सिर्फ 38 अंक; FDA ने लाइसेंस किया रद्द

Sambhajinagar FDA Food Safety Action: कन्नड़ के चिंचोली स्थित बालाजी बिकानेर स्वीट मार्ट को FDA जांच में 64 में 38 अंक मिले। गंभीर खामियों के चलते लाइसेंस निलंबित कर उत्पादन-बिक्री पर रोक लगाई गई।
Sambhajinagar FDA Inspection Balaji Bikaner Sweet Mart License Suspended
मिठाई दुकान की रसोई(फोटो नवभारत)
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Balaji Bikaner Sweet Mart License Suspended By FDA: छत्रपति संभाजीनगर की एक दुकान में मिठाई की मीठी खुशबू, परंतु खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच में व्यवस्था का कड़वा अनुभव खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की जांच में सामने आया।

एफडीए की जांच में कन्नड़ तहसील के चिंचोली स्थित मे. बालाजी बिकानेर स्वीट मार्ट को निर्धारित 64 में से सिर्फ 38 अंक मिले। इसके चलते प्रतिष्ठान में नॉन-कॉम्प्लायंस, यानी नियमों का पालन नहीं करने की पुष्टि हुई।

गंभीर खामियों पर खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित

खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान सामने आई गंभीर कमियों को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिष्ठान के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस को तत्काल निलंबित कर दिया। जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने की पुष्टि हुई थी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रतिष्ठान संचालक सभी कमियों को दूर नहीं करता और दोबारा जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरता, तब तक वहां किसी भी तरह का खाद्य उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मो.फ. सिद्दीकी ने 16 सितंबर को पेढ़ी की जांच करने पर रसोई की छत में खुला हिस्सा पाया गया। कीट व चूहों के प्रवेश को रोकने के लिए वहां वायर मेश भी नहीं लगी थी।

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3 कर्मचारी की वार्षिक चिकित्सा जांच नहीं कराई गई

खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले स्थान की दीवारों पर नमी, तेल व धूल जमा मिली। पेस्ट्री व दुग्धजन्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डीप फ्रीजर व रेफ्रिजरेटर में तापमान की निगरानी के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं थी। प्रतिष्ठान में प्रयुक्त होने वाले पानी की अद्यतन जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।

खाद्य पदार्थों को संभालने वाले तीन कर्मियों की वार्षिक चिकित्सा जांच नहीं कराई गई थी। यही नहीं, कर्मचारी एप्रन, हेडगियर व दस्ताने का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। कच्चे माल की उपलब्ध नहीं मिले। इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए छत्रपति संभाजीनगर जिले के सहायक आयुक्त द. वि. पाटील ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया है।

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