न निविदा, न सूचना...पोंभुर्णा नगर पंचायत में वकील नियुक्ति पर हंगामा, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

Chandrapur News: पोंभुर्णा नगर पंचायत में विशेष अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर घमासान मच गया। विपक्ष ने नियम उल्लंघन और सरकारी खजाने पर बोझ का आरोप लगाया। विपक्षी नगरसेवकों हाई कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी।
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पोंभुर्णा नगर पंचायत (फोटो नवभारत)
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Ponbhurna Nagar Panchayat Advocate Controversy: चंद्रपुर जिले की पोंभुर्णा नगर पंचायत की विशेष बैठक में नगर पंचायत के पैनल में अधिवक्ता रखने का मुद्दा गरमा गया। पैनल में पहले से ही एक अधिवक्ता होने के बावजूद, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा न तो कोई निविदा निकाली गई, न ही कोई कागजी सूचना जारी की गई, और न ही पुनः अधिवक्ता रखने के लिए अखबार में कोई विज्ञापन दिया गया।

फिर भी, विशिष्ट अधिवक्ता का नाम नोट में लिखकर उसकी अनुशंसा करने का मामला सरकारी नियमों का उल्लंघन और अपने स्वार्थ के लिए लोगों की नियुक्ति करने का एक तरीका है, जो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ है ऐसा आरोप विपक्ष गुटनेता एवं पार्षदों ने किया है। नगर पंचायत की ठोस अपशिष्ट ठेका प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर विपक्षी नगरसेवकों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का मामला अभी ताजा है।

विपक्षी नगरसेवकों ने जताई आपत्ति

विपक्षी नगरसेवकों ने बैठक में खंडपीठ वकीलों की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा की। विरोधी पक्ष समूह के नेता और 4 अन्य नगरसेवकों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि किसी विशेष वकील की नियुक्ति का मुद्दा अनुचित तरीके से कैसे उठाया जा सकता है।

जब पोंभुर्णा नगर पंचायत अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सदन अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर मतदान करें, तो सत्ता पक्ष के 8 नगरसेवकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और विरोधी पक्ष के 6 नगरसेवकों ने आपत्ति जताई और सत्ता पक्ष के लक्ष्मण कोंडापे ने तटस्थ भूमिका निभाई। चर्चा के बाद, प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया।

आशीष कावटवार ने एक वकील की अवैध नियुक्ति के संबंध में जिलाधीश और नगरीय विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त से शिकायत की है। उन्होंने वकील की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है। आशीष कावटवार ने मांग की है कि आम जनता से मिलने वाले टैक्स के पैसे को लूटने की कोशिश कर रहे दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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