Gondia News: यात्री वाहनों में ‘स्पीड लॉक’ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
Passenger Vehicles: सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार ने यात्री वाहनों में स्पीड लॉक अनिवार्य कर दिया है, नियम तोड़ने पर वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
- Written By: आंचल लोखंडे
Passenger Vehicles:सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण (सोर्सः सोशल मीडिया)
Traffic Rules Maharashtra: राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति को लेकर जगह-जगह सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालक निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करते। तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यात्रियों और स्वयं चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब यात्री वाहनों में स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। राज्यभर में सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन नई और चौड़ी सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने तथा वाहन पर नियंत्रण न रहने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन और चालकों का अति आत्मविश्वास भी इन हादसों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।
तेज गति दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह
ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं वाहनों की तेज गति के कारण होती हैं। तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय चालक का नियंत्रण छूट जाता है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले कुछ महीनों में दर्ज अधिकांश हादसों की वजह केवल तेज गति पाई गई है।
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रफ्तार पर नियंत्रण जरूरी
यात्रियों को ले जाने वाले सभी वाहनों में स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी वाहन में स्पीड लॉक नहीं पाया गया या स्पीड मीटर से छेड़छाड़ की गई, तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
