

Chandrapur Illegal Tobacco Manufacturing: स्थानीय अपराध शाखा (LCB) चंद्रपुर ने सावली पुलिस और अन्न सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर एक नकली तंबाकू बनाने वाले कारखाने पर गत रात छापेमारी की। इस कारखाने में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का अवैध तरीके से भंडार किया जा रहा था। यहीं नहीं मशीनों की मदद से नकली तंबाकू बनाकर बेचा जा रहा था। सावली तहसील के रैयतवारी में गुरुवार को हुई इस कार्रवाई में 11 लाख 31 हजार 400 रुपये का माल जब्त किया गया और एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व पुलिस प्रशासन ने कई छोटे बडे तंबाकू तस्करों पर कार्रवाई की है।
परंतु इस तरह से नकली तंबाकू बनाने के अड्डे पर पहली बार यह बडी छापेमार कार्रवाई हुई है। किल्लत को अवसर मान कर जिले में इसके पूर्व भी इस तरह के गोरखधंधे हुए है। नकली विदेशी शराब बनाने के कारखाने पर भी बीते वर्ष पुलिस ने छापा मारा था। बताया जाता है कि पुलिस व एफडीए ने तंबाकू तस्करों पर शिकंजा कस रखा है। इसलिए सीमाक्षेत्र से आनेवाला तंबाकू मिलना मुश्किल हो गया है।
ऐसे में कुछ लोग इसी को अवसर मान कर इस तरह से बनावटी सामग्री का निर्माण कर रातोरात लखपति होने के प्रयास में लगे हैं। पुलिस की सावली में छापामार कार्रवाई के बाद जिले में और भी कई जगहों पर इस तरह से बनावटी सामग्री का अवैध उत्पादन होने की संभावनाओं को बल मिल रहा है। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा? यह देखना अब दिलचस्प हो गया है।
सावली के नकली तंबाकू मामले में स्थानीय अपराध शाखा को मिली गुप्त जानकारी के मुताबिक, बताया गया कि विजय भीमाजी भांडेकर (33, निवासी समदा बु., ताल. सावली) प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का भंडारण कर रहा था। यहीं नहीं वह मशीनों की मदद से नकली तंबाकू बना कर बेच भी रहा था।
इस जानकारी के आधार पर, लोकल क्राईम ब्रांच, सावली पुलिस और खाद्यान्न सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने रैयतवारी में संदिग्ध जगह पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने होला और ईगल ब्रांड का हुक्का शीशा तंबाकू, खुला फ्लेवर वाला तंबाकू, तंबाकू पैकिंग का सामान, बनाने और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और एमएच 34-सीजे-9625 क्रमांक की एक गाड़ी जब्त की।
पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 11.31 लाख रुपये है। पूछताछ में, आरोपी ने कबूल किया कि उसने ये कच्चा माल और सामान विनय गुप्ता निवासी गोकुल नगर, गड़चिरोली शहर से खरीदा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी तरीके से नकली तंबाकू पैक कर रहा है। इस बारे में सावली पुलिस स्टेशन में फूड सेफ्टी एंड स्टैंड कानून 2006 और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।