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बाल विवाह का सनसनीखेज खुलासा: चंद्रपुर में नाबालिग पत्नी बनी मां, अस्पताल में खुला राज; पति पर पॉक्सो केस दर्ज
- Written By: रूपम सिंह
Chandrapur Crime News: चंद्रपुर के नवतला में नाबालिग से शादी कर सहजीवन बिताने का मामला अस्पताल में प्रसूति के दौरान खुला। भिसी पुलिस ने आरोपी युवक विवेक शिवरकर पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया।

नाबालिग से शादी (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
Chandrapur Child Marriage POCSO Act: चंद्रपुर भिसी पुलिस थाना अंतर्गत नवतला गांव में एक नाबालिग लड़की से विवाह कर उसके साथ लंबे समय तक दांपत्य जीवन बिताने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है तथा कानून के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के कारण यह पूरा मामला उजागर हुआ। इसके बाद भिसी पुलिस ने 24 वर्षीय युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, नवतला निवासी विवेक राजेंद्र शिवरकर (24) के संबंधित नाबालिग लड़की से पिछले कुछ समय से संबंध थे।
इन संबंधों के चलते दोनों ने कानूनी विवाह योग्य आयु पूरी न होने के बावजूद विवाह कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि 15 अगस्त 2025 से 18 मई 2026 के बीच दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। इसी दौरान नाबालिग लड़की को प्रसूति के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल जांच के दौरान उसके नाबालिग होने का खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए भिसी चंद्रपुर पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही भिसी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में नाबालिग लड़की से विवाह और शारीरिक संबंध स्थापित करने की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ माम दर्ज हुआ
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बाल विवाह की समस्या फिर चर्चा में
इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्या एक बार फिर चर्चा में आ गई है। कई मामलों में पारिवारिक सहमति, सामाजिक दवाव या जागरूकता की कमी के कारण कानून का उल्लंघन होता है, जिसके बाद गंभीर कानूनी परिणाम सामने आते हैं। प्रशासन के अनुसार ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की समन्वित भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस मामले की आगे की जांच भिसी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी मंगेश भोंगाडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र वाघ कर रहे हैं तथा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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पुलिस कार्रवाई से परिसर में चर्चा का माहौल
इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 64(2) तथा बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कठोर कानूनों के तहत इस प्रकार के अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान है। कानून के अनुसार नाबालिग से विवाह करना, उसके साथ सहजीवन करना या शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध माना जाता है।
Crime minor girl marriage case exposed during delivery pocso filed chandrapur
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