Chandrapur News: भारत रत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जयंती के अवसर पर जिलेभर में बड़े पैमाने पर रैली और उत्सव का आयोजन किया जाता है. इसी पृष्ठभूमि में जिले में कानूनव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 13 अप्रैल को नियोजन भवन में आयोजित की गई. इस दौरान मंच पर मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस अधीक्षक गौरव कायंदे पाटिल, निवासी उपजिलाधिकारी दगडू कुंभार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. मार्गदर्शन करते हुए मनपा आयुक्त नरेश ने कहा कि डॉ. आंबेडकर जयंती के अवसर पर शहर में निकलने वाली रैलियों के लिए मार्गों के गड्ढे भरने की योजना बनाई गई है. मनपा द्वारा सभी वार्डों में साफसफाई की जाएगी.
डॉ. आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर अग्निशमन व्यवस्था, चिकित्सा दल तथा एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही इस क्षेत्र में मोबाइल शौचालय और पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कातकड़े ने कहा कि यदि किसी प्रकार की अफवाह सामने आती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें. सभी पुलिस निरीक्षकों को अपनेअपने क्षेत्र में यातायात का सुचारु नियोजन करने के निर्देश दिए गए हैं.
जयंती उत्सव को शांतिपूर्ण और आनंदपूर्वक संपन्न कराने के लिए नागरिकों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई.वहीं निवासी उपजिलाधिकारी कुंभार ने कहा कि चंद्रपुर एक शांतिप्रिय जिला है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथसाथ शांति समिति के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है.समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावडॉ. आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पेयजल की व्यवस्था होरात के समय बेहतर रोशनी के लिए हैलोजन लगाए जाएंगर्मी को देखते हुए एंबुलेंस तैनात रहेमोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएअनधिकृत बैनरों पर कार्रवाई होअफवाहों को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाएलटकी हुई विद्युत तारों का उचित प्रबंधन किया जाएप्रतिमा स्थल पर निर्माल्य की समयसमय पर सफाई होरैली मार्ग का उचित नियोजन किया जाए
भारत रत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को चंद्रपुर जिले में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान कानूनव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन जिले में सभी थोक व खुदरा शराब बिक्री लाइसेंस एक दिन के लिए बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.महाराष्ट्र निषेध दारूबंदी अधिनियम 1949 की धारा 142 1 के तहत जिलाधिकारी वसुमना पंत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल को पूरे दिन जिले की सभी थोक एवं खुदरा मद्य बिक्री अनुज्ञप्तियां एफएल1, एफएल2, सीएल/एफएल/टिओडी3, एफएलबीआर2, एफएल3, सीएल2, सीएल3, टड1 बंद रहेंगी. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक नितीन धार्मिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.