बुलढाणा में मिलावट पर कार्रवाई तेज, खाद्य व्यापारियों में बढ़ी लाइसेंस की जागरूकता
Buldhana FSSAI Registration: बुलढाणा जिले में एफडीए की मिलावट विरोधी कार्रवाई के बाद खाद्य व्यवसायों में जागरूकता बढ़ी है। एक माह में लगभग 1,500 FSSAI पंजीकरण और लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- Written By: आंचल लोखंडे
FDA Raid (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)
Buldhana FDA Raid: बुलढाणा जिला अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटी और घटिया खाद्य उत्पादों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। बुलढाणा जिले में खाद्य उत्पादों की बिक्री और उत्पादन के लिए आवश्यक एफएसएसएआई पंजीकरण और लाइसेंस के आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले माह लगभग 1,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो खाद्य व्यापारियों के बीच नियमों के पालन के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।
एफडीए ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करने के लिए पंजीकरण कराना और लाइसेंस प्राप्त करना प्रत्येक खाद्य व्यवसाय की कानूनी जिम्मेदारी है। एफडीए का मिलावट विरोधी राज्यव्यापी अभियान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एफडीए ने राज्य में एक विशेष अभियान शुरू किया है। पनीर, दूध, मिठाई, मसाले, खाद्य तेल, पेय पदार्थ, होटल, बेकरी और अादि खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री केंद्रों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। संदिग्ध नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लाइसेंस नहीं है तो क्या होगा?
एफएसएसएआई पंजीकरण या लाइसेंस के बिना खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में, जुर्माने या कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ व्यवसाय को बंद करने का भी प्रावधान है।
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खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य
होटल, रेस्तरां, ढाबे, बेकरी, मिठाई की दुकानें, पैकेटबंद खाद्य पदार्थ निर्माता, मसाला निर्माता, किराना स्टोर, खाद्य तेल बिक्रेता, पानी की बोतल बनाने वाले संयंत्र, खानपान व्यवसाय, फूड ट्रक आदि जैसे सभी खाद्य व्यवसायों को FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
