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Thane News: क्लस्टर डेवलपमेंट हटाओ, मीरा-भाईंदर बचाओ, विधायक ने खोला मोर्चा, MBMC आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के खिलाफ भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने मनपा आयुक्त को आगाह किया है कि यदि लोगों की ठोस मांगें नहीं मानी गईं तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

  • By सोनाली चावरे
Updated On: Jun 05, 2025 | 12:25 PM

विधायक मेहता ने MBMC आयुक्त के साथ की बैठक

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ठाणे: क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के खिलाफ भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने फिर एकबार मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को इस योजना से पीड़ित सोसायटी पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल के साथ मेहता ने मीरा – भाईंदर मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाबिनौद शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा।

विधायक मेहता ने अपने ज्ञापन में क्लस्टर डेवलपमेंट योजना से संबंधित 7 मुद्दों को उपस्थित करते हुए मनपा आयुक्त शर्मा से धोखादायक इमारत के पानी, बिजली आपूर्ति खंडित नहीं करने, उनके पुनर्विकास की अनुमति देने तथा क्लस्टर योजना में समाविष्ट किए गए 24 आरक्षण को रद्द करने की मांग की है।

कांग्रेस ने क्लस्टर योजना रद्द करने की मांग 

मीरा – भाईंदर शहर में क्लस्टर योजना लागू करने के लिए मई 2023 में नोटिफिकेशन जारी की गई थी। उस समय भी मेहता ने इस योजना को शहर के हित में नहीं बताते हुए विरोध जताया था। मेहता ने मनपा आयुक्त को आगाह किया है कि यदि लोगों की यह ठोस मांगें नहीं मानी गईं तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और भाजपा उनके साथ होगी। हाल ही में मीरा – भाईंदर जिला कांग्रेस ने भी क्लस्टर योजना को रद्द करने की मांग की।

विधायक नरेंद्र मेहता ने आयुक्त व प्रशासक शर्मा को सौंपे ज्ञापन में इन 7 मुद्दों को उजागर किया है।

  1. धोखा दायक घोषित इमारतों के निवासियों को उनकी मांग के अनुसार संरचनात्मक ऑडिट कराने का अवसर दिया जाना चाहिए, तथा यदि वे मांग करें तो, मरम्मत के बाद भी उन्हें उस इमारत में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  2. यदि कोई धोखा दायक इमारत वास्तव में जर्जर हो गई है, तो उसके बिजली और पानी के कनेक्शन तब तक नहीं काटे जाने चाहिए जब तक कि इमारत पूरी तरह से खाली न हो जाए।
  3. मीरा-भायंदर महानगरपालिका ने शहर में क्लस्टर योजना के तहत 24 जोन में आरक्षण की घोषणा की है, इसलिए मनपा अधिकांश खतरनाक इमारतों को व्यक्तिगत रूप से पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके कारण उनका पुनर्विकास नहीं हो पा रहा है। उनमें रहने वाले नागरिक बेघर हो रहे हैं। इसलिए क्लस्टर की 24 योजनाओं को रद्द किया जाना चाहिए और खतरनाक इमारतों को व्यक्तिगत रूप से पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मनपा द्वारा खतरनाक इमारत को गिराने से पहले इमारत के निवासियों को उनके फ्लैटों के अनुसार पुनर्वास करने के लिए 1BHK या 2BHK फ्लैट प्रदान किए जाने चाहिए।
  4. जो इमारत क्लस्टर योजना के आरक्षण से बाहर है, लेकिन 9 मीटर या उससे कम चौड़ाई वाली सड़कों पर बने है, ऐसे इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण एफएसआई (मौजूदा क्षेत्र और इंसेंटिव) को मनपा मंजूरी नहीं देती है, इसलिए उनका पुनर्विकास नहीं हो पाता है. लेकिन अन्य शहरों के मनपा प्रशासन ऐसे इमारतों के पुनर्निर्माण की अनुमति दे रहे हैं, इसलिए यह अनुमति यहां भी देनी चाहिए. मनपा का के नगर रचना विभाग के सहायक संचालक यूडीपीसीआर के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर रहे हैं. इसके कारण भवनों के पुनर्निर्माण में बाधा आ रही है. इस संबंध में आयुक्त को मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए.
  5.  अक्टूबर 2024 में सरकार ने यूडीपीसीआर क्रमांक 7.6 में संशोधन किया है कि यदि ग्राम पंचायत काल में किसी इमारत पर कर (मकान टैक्स) लगाया गया है तो उसमें उल्लेखित क्षेत्रफल ही मान्य किया जाना चाहिए। लेकिन मनपा में ग्राम पंचायत के सभी भवनों का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सोसायटी में भी सभी फ्लैट धारकों के पास मकान टैक्स संबंधी पुराने साक्ष्य नहीं है। अतः भवन का सम्पूर्ण क्षेत्रफल की माप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पर मौजूदा भवन का क्षेत्र ही मान्य होना चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायत काल से कई भवन बने हैं, लेकिन संपत्ति का टैक्स नहीं लगाया गया है। 30 साल पहले के ऐसे भवनों के अन्य साक्ष्य मान्य होने चाहिए।
  6.  मीरा-भाईंदरशहर में पिछले दिनों खतरनाक पुरानी इमारतों के पुनर्विकास की अनुमति दी गई थी।  हाल ही में यूडीपीसीआर और क्लस्टर योजना के कारण पुनर्विकास प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इसके कारण नागरिक बेघर हो गए हैं तथा कई नागरिक खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं, इसलिए भविष्य में इमारत गिरने तथा बड़ी जनहानि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इमारतों के पुनर्विकास के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।
  7. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र और मीरा-भाईंदर क्षेत्र में बनने वाली इमारतें एक जैसी हैं, लेकिन ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास को काफी रियायतें दी गई हैं, इसलिए वहां खतरनाक इमारतों का पुनर्निर्माण आसानी से संभव है। इसी तरह मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र में खतरनाक इमारतों के लिए भी यही प्रस्ताव रखा जाना चाहिए।

Bjp mla narendra mehta protest against the cluster development scheme memorandum submitted to mbmc commissioner

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Published On: Jun 05, 2025 | 12:25 PM

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