

Bhandara RTO Special Drive: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल एसटी ने बस स्टैंडों के 200 मीटर के दायरे में होने वाले अवैध यात्री परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए एक विशेष सीधी मुहिम हाथ में ली है। 5 जून से 15 जून तक चलने वाले इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी वाहनों पर बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के मुख्य सुरक्षा व सतर्कता अधिकारी की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार, विभागीय स्तर पर सुरक्षा व सतर्कता अधिकारी, विभागीय यातायात अधिकारी और डिपो प्रबंधकों की पहल पर यह अभियान चलाया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की औरंगाबाद और नागपुर खंडपीठ की ओर से दिए गए फैसलों के अनुसार, बस स्टैंड परिसर से 200 मीटर तक का क्षेत्र निजी वाहनों के लिए निषिद्ध क्षेत्र नोव्हीकल झोन घोषित किया गया है। इस आदेश का सरेआम उल्लंघन होने के कारण अब प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।
भंडारा संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख बस स्टैंडों पर यह मुहिम प्रभावी रूप से चलाई जाएगी। इसमें भंडारा, पवनी, साकोली, लाखनी, मोहाड़ी, तुमसर, लाखांदुर सहित संभाग से जुड़े सालेकसा, मोरगांव अर्जुनी, देवरी, गोंदिया, तिरोड़ा, आमगांव और गोरेगांव जैसे सभी स्थानों के बस स्टैंड शामिल हैं। इन सभी प्रमुख ठिकानों पर अवैध रूप से पैसेंजर भरने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी।
इस विशेष अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए एसटी महामंडल ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के साथ पत्राचार कर संयुक्त कार्रवाई का नियोजन किया है। बस स्टैंड परिसर में अनधिकृत रूप से डेरा डालकर एसटी के यात्रियों को बहलाफुसलाकर ले जाने वाले निजी वाहनों पर इन 10 दिनों में कड़ी कार्रवाई होगी।