

FDA Action In Bhandara: राजस्थान और मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR13) का भंडारा जिले में कोई स्टॉक नहीं मिला है। हालांकि, ‘रेस्पिरेश टीआर’ (बैच नंबर R.01GL2523) की 38 बोतलें जिले में पाई गईं, जिन्हें तुरंत प्रतिबंधित कर जब्त कर लिया गया है। यह जानकारी अन्न व औषध प्रशासन विभाग की सहायक आयुक्त शहनाज ताजी ने दी है।
अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र के आदेश पर सरकारी अस्पतालों के ड्रग स्टोर, खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं से कफ सिरप के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। विभाग की टीमें पूरे जिले में सतर्कता और कड़ी जांच कर रही हैं।
बताया गया है कि कोल्ड्रिफ सिरप में विषैला रासायनिक घटक डायइथिलीन ग्लायकोल पाया गया है, जिसके चलते इस दवा के उपयोग पर तुरंत रोक लगाई गई है।
मध्यप्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मृत्यु होने के बाद महाराष्ट्र में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यह दवा M/s Sesson Pharma, कांचीपुरम (तमिलनाडु) की ओर से निर्मित है। उत्पादन तिथि मई 2023 और एक्सपायरी अप्रैल 2027 है।
नागरिकों से अपील की गई है कि इस सिरप का उपयोग तुरंत बंद करें। यदि यह दवा किसी के पास उपलब्ध हो तो निकटतम अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय को सूचित करें।
जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-222-365, ईमेल: icho।fda-mah@nic।in,या मोबाइल नंबर 9892832289 पर संपर्क करें। राज्य सरकार ने सभी विक्रेताओं, वितरकों और अस्पतालों को निर्देश दिया है कि इस बैच का कोई भी स्टॉक पाए जाने पर उसे तुरंत फ्रीज किया जाए और वितरण रोका जाए।
अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य ने कहा है कि जनता सावधानी बरते, और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता बनाए रखे।