भंडारा में बड़ी कार्रवाई, पोक्सो जांच में खुलासा; नाबालिग मामले में होटल मालिक पर केस

Bhandara POCSO Case: भंडारा में पोक्सो मामले की जांच के दौरान अमन रिसोर्ट के मालिक को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने बिना पहचान पत्र जांचे आरोपी और नाबालिग लड़की को कमरा दिया।
Major Action in Bhandara: Revelations from POCSO Investigation; Case Filed Against Hotel Owner in Minor's Case
Bhandara Crime News ( Source: Social Media )
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Bhandara Crime News: भंडारा होटल या रिसोर्ट में ठहरने आने वाले लोगों के दस्तावेजों को जांच किए बिना कमरा उपलब्ध कराना अड्याल पुलिस थाना क्षेत्र स्थित अमन रिसोर्ट के मालिक को महंगा पड़ गया, पुलिस ने पोक्सो से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान रिसोर्ट मालिक पांढराबोडी निवासी अमन नूतनलाल वाघमारे (21) को गिरफ्तार कर लिया है।

अड्याल पुलिस स्टेशन में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शिकायत पर भंडारा निवासी साजिद शिराज शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (एम) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अमन रिसॉर्ट के मालिक अमन वाघमारे ने आरोपी साजिद शेख और पीड़ित नाबालिग लड़‌की को बिना किसी पूछताछ और पहचान पत्र की जांच किए कमरा उपलब्ध कराया।

लड़की की उम्र और पहचान की पुष्टि किए बिना कमरा देने के कारण रिसोर्ट मालिक पर आरोपी को अपराध करने में सहयोग (अपप्रेरणा) देने का आरोप लगा है।

पोक्सो की धारा 17 के तहत कार्रवाई

पोक्सो कानून की धारा 17 के अनुसार, जो कोई भी ऐसे अपराध में सहायता करता है या स्थान उपलब्ध कराता है, उसे भी समान रूप से दोषी माना जाता है। इसी आधार पर पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक को गिरफ्तार किया है।

होटल-रिसॉर्ट संचालकों को सख्त चेतावनी

इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी होटल, रेस्टॉरेंट और रिसोर्ट संचालकों को सख्त निर्देश दिए है कि वे किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पहले उसकी पहचान और उम्र की पूरी जांच करें, विशेष रूप से नाबालिगों को बिना देख जानकारी के ठहराने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पाट किया है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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