

Bhandara RTO Deadline: केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के लिए प्रशासन की ओर से बारबार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद भंडारा जिले के करीब 1 लाख 65 हजार 332 वाहन मालिकों ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब 30 जून 2026 अंतिम तारीख तय की गई है, जिसके बाद आरटीओ विभाग की ओर से दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जिन वाहन मालिकों ने 30 जून तक अपने वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट नहीं लगवाई होगी, उन्हें 1 जुलाई से 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। आरटीओ विभाग केवल जुर्माना लगाकर ही नहीं रुकेगा, बल्कि वाहनों के स्वामित्व दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पीयूसी की भी कड़ी जांच की जाएगी।
दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर जुर्माने की यह राशि और बढ़ सकती है, इसलिए प्रशासन ने वाहन चालकों से तुरंत एचएसआरपी लगवाने की अपील की है। प्रशासन ने वाहन मालिकों को राहत देने के लिए एचएसआरपी की समय सीमा बढ़ाई है। जिन वाहन मालिकों ने 30 जून से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपार्टमेंट बुक कर लिया है, उनकी अपाटमेंट रसीद को वैध माना जाएगा। ऐसे वाहन चालकों को 1 जुलाई से शुरू होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से छूट मिलेगी। हालांकि, जिन्होंने अभी तक कोई पंजीकरण नहीं कराया है, उन पर कानूनी गाज गिरना तय है।
दी गई समय सीमा के भीतर जिन वाहनों पर यह नंबर प्लेट नहीं लगाई जाएगी, उन वाहन मालिकों से 1 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें वाहन का ट्रांसफर, वाहन पर लोन चढ़ाना या हटाना, वाहन का पुन पंजीकरण, वाहन में बदलाव और परमिट नवीनीकरण जैसे कार्य शामिल हैं।
एचएसआरपी प्लेट एल्युमिनियम की बनी होती है, जिसे एक बार वाहन पर फिट करने के बाद आसानी से निकाला नहीं जा सकता। इससे वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़े पैमाने पर अंकुश लगेगा।
परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया के लिए एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को नियुक्त किया है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही पंजीकरण कराने की अपील की है। इस पंजीकरण के लिए दोपहिया और ट्रैक्टर के लिए 450 रुपये, तिपहिया के लिए 500 रुपये और अन्य सभी चार पहिया वाहनों के लिए 745 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।