

Birth Death Certificate Applications: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका (मनपा) ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों से 7 अगस्त 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा करने की अपील की है।
मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा तक शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले आवेदनों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित नागरिकों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी।
मनपा द्वारा महाराष्ट्र लोकसेवा हक अधिनियम, 2015 के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागरिक आरटीएस (राइट टू सर्विस) पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं।
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग उसकी जांच करता है और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने पर आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए पेमेंट लिंक भेजा जाता है।
प्रशासन के अनुसार, निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के बाद ही जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किया जाता है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन सामने आए हैं, जिनमें पेमेंट लिंक जारी होने के 60 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आवेदकों ने शुल्क जमा नहीं किया है। इससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और आरटीएस पोर्टल पर लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
छत्रपति संभाजीनगर मनपा अधिकारियों का कहना है कि लंबित आवेदनों के कारण समयबद्ध सेवा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी कारण सभी लंबित आवेदकों को अंतिम अवसर देते हुए 7 अगस्त 2026 तक शुल्क जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया गया तो संबंधित आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद आवेदकों को आरटीएस पोर्टल पर नया आवेदन करना होगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी पड़ेगी।
मनपा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जिनके मोबाइल या ई-मेल पर शुल्क भुगतान का लिंक प्राप्त हो चुका है, वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन भुगतान कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि बिना किसी देरी के जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सके।