Chhatrapati Sambhajinagar Bombay High Court Order ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar Bombay High Court Order: छत्रपति संभाजीनगर नायलॉन मांजा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में दिए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के 16 जनवरी के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है।
इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 मार्च को आहूत बैठक में विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश देने की जानकारी मुख्य सरकारी वकील अमरजीत सिंह गिरासे ने सोमवार, 9 मार्च को खंडपीठ को दौ.न्यायधिश विभा कंकणवाडी आणि न्यायधिश हितेन वेणेगांवकर की खंडपीठ ने गिरासे की मांग स्वीकार करते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।
खंडपीठ ने जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। गिरासे ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के 26 फरवरी के आदेश के अनुसार एक विशेष कार्रवाई दल (स्पेशल टास्क फोर्स) का गठन किया गया है। यह दल महाराष्ट्र के विशेष पुलिस महानिदेशक सुधीर हिरेमठ की अध्यक्षता में कार्य करेगा।
सदस्य के रूप में मुंबई साइबर सेल के डीआईजी संजय शिंत्रे, छत्र्यति संभाजीनगर अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले व नागपुर साइचर सेल के पुलिस निरीक्षक बलिराम सुतार शामिल है।
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर नायलॉन मांजा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थायी विशेष कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।
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इसे पूरा कर अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने का अनुरोध अदालत से किया गया, जिसे स्वीकार किया गया, बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर रायशुमारी करते हुए नियोजित रूप से अमल सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्देश भी दिए।