Amravati Crime: घर में घुसकर महिला का विनयभंग करने के मामले में आरोपी मयूर अरुण मानके 31, ढवलसरी, नांदगांव खंडेश्वर को जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. लोणी थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल 2023 को यह घटना घटित हुई थी.
शिकायतकर्ता महिला अपने दूसरे घर राशन कार्ड लाने के लिए गई थी. इस समय आरोपी घर में घुसा और उसका हाथ पकड़कर विनयभंग किया. महिला चिल्लाई तो उसका पति घटनास्थल पहुंचा, जिसके बाद आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया. इस प्रकरण में लोणी पुलिस ने फिर मामला दर्ज कर जांच पूरी की.
दोषारोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इस प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की जांच की गई. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 एस. पी. शिंदे ने आरोपी को दोषी ठहराया.
न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष की जेल, 500 रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. प्रकरण में सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील एड. परिक्षित गणोरकर ने पक्ष रखा. उन्हें एएसआई बाबाराव मेश्राम और पुलिस कांस्टेबल मिलिंद भगत का सहयोग मिला.