अमरावती महानगरपालिका (सोर्स: सोशल मीडिया)
Amravati Property Tax Default List: अमरावती महानगरपालिका (AMC) ने टैक्स चोरी करने वालों और लंबे समय से बकाया न चुकाने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। शहर के विकास कार्यों की गति बनाए रखने और राजस्व में हो रही गिरावट को रोकने के लिए, प्रशासन ने अब ‘नेम एंड शेम’ (Name and Shame) की नीति अपनाई है। मनपा ने शहर के उन 876 संपत्ति मालिकों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है, जिन पर 1 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स शहर के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, सफाई, पानी और रोशनी की व्यवस्था के लिए प्राथमिक आय का स्रोत है। आयुक्त के निर्देशानुसार, जोन 1 से लेकर जोन 5 तक के सभी बड़े बकायेदारों की जानकारी मनपा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नागरिक पारदर्शिता देख सकें और बकायेदारों पर सामाजिक व कानूनी दबाव बने।
प्रशासन ने केवल सूची जारी करके ही राहत नहीं दी है, बल्कि कड़ी चेतावनी भी दी है। अधिकारियों के मुताबिक जिन संपत्ति धारकों के नाम इस लिस्ट में हैं, उन्हें तुरंत अपना बकाया भुगतान करना होगा। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि टैक्स नहीं भरा गया, तो नगर निगम संपत्ति को सील (Seal) करने या उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अंतिम चरण में संपत्ति की नीलामी के जरिए बकाया वसूली का भी प्रावधान है।
मनपा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। अधिकारियों ने कहा कि अमरावती को स्मार्ट और स्वच्छ शहर बनाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से करों के माध्यम से आता है। यदि बड़े बकायादार अपना कर जमा नहीं करेंगे, तो जनहित के कार्यों में बाधा आएगी। नागरिक मनपा की वेबसाइट पर जाकर बकाया राशि की जांच कर सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भुगतान कर सकते हैं।