Amravati Municipal Corporation: अमरावती महानगरपालिका ने अवैध निर्माणों की जांच और बकाया संपत्ति कर की वसूली को तेज करने के लिए विशेष जांच दल पथक गठित किए हैं। यह कार्रवाई महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा के तहत की जाएगी।
मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि जिन इमारतों पर 1 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया है, उनके निर्माण अनुमति नकाशों प्लान की जांच की जाएगी। इसके लिए अभिलेखागार से संबंधित भवनों के मंजूर नकाशे निकालकर अभियंताओं को सौंपे जाएंगे।
निर्धारित पथक संबंधित क्षेत्रीय उप अभियंताओं के साथ स्थल निरीक्षण कर वास्तविक निर्माण की जांच करेंगे। यदि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेजों सहित तैयार कर संबंधित जोन कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि एमआरटीपी एक्ट 1966 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।
नगर रचना विभाग के सहायक संचालक के आदेशानुसार मनपा के जोन क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए अलगअलग पथक गठित किए गए हैं। इनमें सहायक अभियंता, कंत्राटी अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी और कर लिपिकों को शामिल किया गया है।
मनपा प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के साथसाथ बकाया संपत्ति कर की वसूली भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यह पूरा कार्य तत्काल और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए।