Akola News: दिव्यांग शिक्षक तबादला प्रक्रिया में नियमभंग के मामले में बालापुर के विस्तार अधिकारी शिक्षण तथा प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी गौतम बडवे को निलंबित कर दिया गया है.जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दिव्यांग शिक्षक के तबादले के लिए आवश्यक निकषों की सही तरह से जांच नहीं की गई. दिव्यांगत्व की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम होने के बावजूद एक शिक्षक को तबादले के लिए पात्र ठहराया गया.
इसके अलावा संबंधित शिक्षक को गलत तरीके से लाभ दिलाने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई. जिला परिषद प्रशासन के आदेशानुसार, संबंधित अधिकारी ने शासकीय कार्य में नियमबाह्य आचरण किया है.
महाराष्ट्र जिला परिषद सेवा अनुशासन व अपील नियमों के तहत यह निलंबन कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है और बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस संदर्भ में शिक्षणाधिकारी प्राथमिक रतनसिंग पवार का कहना है कि दिव्यांगत्व की प्रतिशतता 40 से कम होने के बावजूद शिक्षक को तबादले के लिए पात्र ठहराने के कारण यह कार्रवाई की गई है. यह कदम नियमों की गंभीर अवहेलना को रोकने और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक था.