

Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित तथा अन्य एकल महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्र एकल महिला नीति तैयार की जा रही है। इस नीति को अधिक व्यापक, जनहितकारी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य की एकल महिलाओं, नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, अध्ययनकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों से सुझाव और अभिप्राय आमंत्रित किए गए हैं।
सरकार ने अपील की है कि केवल समस्याओं को बताने के बजाय उनके समाधान के लिए ठोस उपाय, नई योजनाओं की आवश्यकता, वर्तमान योजनाओं में अपेक्षित बदलाव तथा जरूरत पड़ने पर कानून और नियमों में किए जाने वाले सुधारों से संबंधित विस्तृत सुझाव भेजे जाएं।
सुझाव भेजते समय संबंधित विषय की पृष्ठभूमि, प्रस्तावित उपाय, संभावित लाभार्थियों और उससे होने वाले अपेक्षित सकारात्मक परिणामों का स्पष्ट उल्लेख करने का आग्रह किया गया है, ताकि नीति निर्माण के दौरान उन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा सके। सुझाव और अभिप्राय भेजने के लिए शासन की ओर से आधिकारिक व्हॉट्सएप नंबर 8208589195 जारी किया गया है। प्राप्त सुझावों को एकल महिला नीति के मसौदे को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी लक्ष्मण हगवने ने जिले की सभी एकल महिलाओं, नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों से इस महत्वपूर्ण पहल में सहभागी बनकर सरकार को सहयोग करने की अपील की है। सुझाव एवं अभिप्राय भेजने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है।