Akola में 641 लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस, चुनाव से पहले जमा करना होगा हथियार

Akola District में लगभग 641 लोगों के पास लाइसेंस प्राप्त हथियार हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, Akola में कई नागरिकों के शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों को रद्द किया जा चुका हैं।
Akola District में लगभग 641 लोगों के पास लाइसेंस प्राप्त हथियार हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, Akola में कई नागरिकों के शस्क्ष लाइसेंस के आवेदनों को रद्द किया जा चुका हैं और लाइसेंस का Renewal भी रोक दिया है।
शस्त्र लाइसेंस (सौ. सोशल मीडिया )
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Akola News In Hindi: जिले में 641 नागरिकों के पास शस्त्र लाइसेंस अधिकृत रूप से मौजूद हैं। ये लाइसेंस मुख्यतः स्व-सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में वन्यजीवों से फसल की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

इनमें जनप्रतिनिधि, व्यापारी, ठेकेदार, डॉक्टर और कुछ किसान भी शामिल हैं। हालांकि किसानों के लिए जारी लाइसेंस का अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसमें संबंधित पुलिस स्टेशन और पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है।

गृह विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करने पर जिलाधिकारी द्वारा लाइससें जारी किया जाता है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होते ही सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने शत्र संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करने का आदेश दिया जाता है। इस बार जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च निर्धारित की गई है। चुनाव समाप्त होने के बाद शस्त्र वापस किए जाते हैं।

कई आवेदन रद्द, नवीनीकरण भी रोका गया

गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में कई नागरिकों के शस्त्र लाइसेंस आवेदन रद्द किए गए हैं और कई के लाइसेंस नवीनीकरण भी रोके गए हैं। वर्तमान में 5 नए आवेदन शस्त्र लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए हैं। यह व्यवस्था कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए की गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया

पिछले दो से तीन वर्षों में 10 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं। लाइसेंस रद्द करने का निर्णय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की द्विसदस्यीय समिति द्वारा लिया जाता है।

राजनेताओं के लिए विशेष नियमावली

यदि कोई राजनीतिक नेता चुनावी अवधि में शस्त्र जमा नहीं करना चाहता, तो उसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसे नेताओं को जिस पुलिस स्टेशन की सीमा में जाना है, वहां पूर्व सूचना देकर पंजीकरण करना अनिवार्य है। शस्त्र रखने के लिए सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

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