

Akola Voter List Revision: भारत निर्वाचनआयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को पात्रता तिथि मानकर मतदाता सूची का विशेष सघन पुननिरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 सितम्बर तक नागरिकों से दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस अवधि में जो मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित या अन्य कारणों से सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे अपने सामान्य निवास स्थान से नाम दर्ज करा सकते हैं।
साथ ही, 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए जिले भर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा मीणा व जिला प्रशासन ने नागरिकों से आवाहन किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया है। 19, 20, 26 और 27 सितम्बर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे, यहां नए मतदाता नाम दर्ज करा सकेंगे, मौजूदा प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे और नाम हटाने संबंधी आपत्तियाँ भी दाखिल कर सकेंगे, महिला और दिव्यांग मतदाताओं के समावेशन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 नवम्बर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा मीणा ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी नए मतदाता अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण करें। इसके लिए जिले की सभी शालाओं और महाविद्यालयों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर छुट्टी के दिन छोड़कर नियमित कार्यालयीन समय में होंगे।
मतदाता सूची का अद्ययावत होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। हर पात्र नागरिक का नाम सूची में होना आवश्यक है ताकि वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इस पुननिरीक्षण कार्यक्रम से न केवल नए मतदाताओं को अवसर मिलेगा बल्कि पुराने मतदाताओं की प्रविष्टियों में सुधार और खामियों का निवारण भी होगा।