अकोला: RTE प्रवेश की समय सीमा 25 मार्च तक बढ़ी; 2056 सीटों के लिए अब तक आए 4939 आवेदन, बढ़ी प्रतिस्पर्धा
आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च तक बढ़ी। 2056 सीटों के लिए 4939 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
Akola RTE Admission News: अकोला जिले में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत कोटे में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अभिभावकों को राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई है।
जिले की 185 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने इस प्रक्रिया के लिए पंजीकरण किया है। कुल 2056 सीटों के मुकाबले अब तक 4939 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में कड़ी प्रतिस्पर्धा तय मानी जा रही है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 18 मार्च और अब 25 मार्च किया गया है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद प्रवेश का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों में ड्रा (लॉटरी) प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा। आरटीई के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा तक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
सम्बंधित ख़बरें
धुले डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, तांत्रिक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को उतारा मौत के घाट
राजस्व मंत्री को कागज से हवा देने लगी महिला शहराध्यक्ष, इस व्यवहार पर चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत लगाया ब्रेक
पालघर में भीषण सड़क हादसा: बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत, सड़क पर बिछ गई लाशें, मची चीख-पुकार
खामगांव में जल संकट की आशंका, प्रशासन अलर्ट, नागरिकों से पानी बचाने की अपील
ऑनलाइन आवेदन में बरतें सावधानी
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जांचते समय सर्वर पर अधिक भार के कारण पोर्टल धीमा हो सकता है। ऐसे में अभिभावकों को धैर्य रखने और कुछ समय बाद पुनः प्रयास करने की सलाह दी गई है। आवेदन भरते समय निवास का पूरा पता और गूगल लोकेशन सही-सही दर्ज करना अनिवार्य है। जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि ही भरें, क्योंकि एक बार दर्ज होने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा।
एक किलोमीटर की शर्त पर राहत
पहले केवल स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चों को ही आवेदन की अनुमति थी, जिससे कई पात्र विद्यार्थी वंचित हो रहे थे। इस शर्त को लेकर अभिभावकों में नाराजगी थी, जिसके बाद इसमें राहत दी गई है।
विशेष प्रावधान व आवश्यक दस्तावेज
- दिव्यांग बच्चों के लिए 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र अनिवार्य
- निवास प्रमाण के रूप में इस वर्ष गैस बुक मान्य नहीं
- केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों की पासबुक ही स्वीकार
- गूगल मैप लोकेशन दर्ज करते समय विशेष सावधानी आवश्यक
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचें, ताकि प्रवेश में परेशानी न हो।
