अकोला की 170 स्कूलों की RTE पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण, 1883 सीटों पर गरीब बच्चों को मिलेगा मौका
Akola News: आरटीई के तहत 170 स्कूलों ने पंजीकरण किया, जिसमें 1883 सीटें आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग ने सत्यापन में सावधानी बरतने और फर्जी जानकारी न देने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया अभी जारी है।
- Written By: रूपम सिंह
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Akola RTE Admission News: अकोला जिले की 170 स्कूलों ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कुल 1883 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। देर रात तक पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहने के कारण यह संख्या 200 स्कूलों तक पहुंचने का अनुमान शिक्षा विभाग ने व्यक्त किया है।
RTE के अनुसार 1883 सीटों पर गरीब बच्चों को मिलेगा मौका
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अनुसार निजी, बिना अनुदानित और स्वयं वित्त पोषित स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती हैं। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के प्रवेश की पहली चरण प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू हुई। इस चरणमें गैर-सरकारी और स्वयं वित्त पोषित स्कूलों की ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन के लिए संबंधित वेबसाइट पर लिंक सक्रिय किया गया था। 30 जनवरी शाम 6 बजे तक जिले की 170 स्कूलों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया, जिनमें 1883 सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
इस दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी दर्ज न हो। समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरटीई की 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया लागू की जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित स्कूल प्रशासन को निर्धारित समय में गंभीरता से कार्यवाही करनी होगी।
सम्बंधित ख़बरें
Akola News: 12 अगस्त को नासिक रोड-बडनेरा मेमू सहित कई ट्रेनें रद्द, जानें पूरी सूची
Akola News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला परिषदों में जवाबदेही बढ़ी, 7 दिन में निपटेंगे लंबित आवेदन
कौन थे DY Patil? खुद इंजीनियर नहीं बने पर, लाखों इंजीनियरों का सपना किया पूरा, खड़ा किया सबसे बड़ा एजुकेशन हब
Akola News: अकोला में सुरक्षा गार्ड पर टूटी शराब की बोतल से हमला, दो आरोपी नामजद
यह भी पढ़ें:- अकोला: मुर्तिजापुर में अवैध मुरूम उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रैक्टर जब्त, 4 लाख का माल बरामद
सत्यापन में बरतें विशेष सावधानी
स्कूलों के पंजीकरण के बाद सत्यापन प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बंद पड़ी स्कूलें, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलें, अनधिकृत स्कूलें और स्थानांतरित स्कूलों को आरटीई अधिनियम 2026-27 की 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही, स्कूलों को जिस शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त है, वही जानकारी पंजीकरण के समय सही-सही भरी गई है या नहीं, इसकी कड़ी जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों को इस बाबत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
