अकोला, ब्यूरो। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रभावी अमल के संदर्भ में महापौर शारदा खेडकर ने प्रशासन को महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर के गुंठेवारी व गांवठाण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी इस योजना का लाभ दिलाया जाना चाहिए। महापौर के निर्देशों से स्पष्ट है कि अकोला महानगर पालिका नागरिकों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुल निर्माण के लिए नगररचना विभाग से नक्शा मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके लिए लाभार्थियों के पास जमीन की मालकी का दस्तावेज होना आवश्यक है। किंतु वास्तविकता यह है कि गांवठाण क्षेत्र के अनेक नागरिकों के पास सम्पत्ति कर रसीद के अलावा अन्य कोई मालकी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिक वर्षों से गांवठाण जमीन पर निवास कर रहे हैं, परंतु उनके नाम पर जमीन का हकनामा नहीं है। इस कारण से वे पात्र होते हुए भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह जाते हैं।
महापौर ने मनपा आयुक्त को निर्देशित किया कि इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य गरीब और बेघर नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। यदि पात्र नागरिक दस्तावेजी अड़चनों के कारण वंचित रहेंगे तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इस निर्णय से शहर के हित में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।