Maharashtra News: बकाया बिजली बिल वसूलने के अभियान के दौरान बिजली आपूर्ति काटने के लिए जाने वाले अभियंताओं और कर्मचारियों पर हमले और धमकियों को अब महावितरण गंभीरता से ले रहा है।
गाली-गलौज, धक्कामुक्की और मारपीट जैसी हरकतों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे हमलावर सीधे जेल की हवा खा सकते हैं। महावितरण के प्रवक्ता के अनुसार, ऐसे मामलों में 5 से 10 वर्ष तक की सजा संभव है, और शिकायत मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी होगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली काटने वाली टीमों को धमकाने या डराने वाले लोगों पर अब पुलिस को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
बकाया बिल से बचने के लिए जानबूझकर बाउंस होने वाले चेक देने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी अब आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। फरवरी महीने में नागपुर परिमंडल में कुल 1.93 करोड़ रुपये के 1,297 चेक तकनीकी या वित्तीय कारणों से बाउंस हुए।
महावितरण ने ऐसे ग्राहकों के खिलाफ सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है, जिससे केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि कड़े कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा, महावितरण ने अपने आंतरिक नियमों में भी सख्त बदलाव किए हैं।