ट्विशा शर्मा केस: देश छोड़कर भाग न सके समर्थ सिंह, इसलिए पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस; पासपोर्ट होगा जब्त

Twisha Sharma Case Update: मृतक ट्विशा शर्मा के पति समर्थ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। परिजनों द्वारा शव लेने से इनकार करने के बाद पुलिस ने BNSS के तहत कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है।
Bhopal Twisha Sharma Case Lookout Circular Against Husband Samarth Police Moves Court Under BNSS Over Body Disposal Update
समर्थ सिंह (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Twisha Sharma Case Police Lookout Circular Against Samarth Singh: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में फरार मुख्य आरोपी और पेशे से वकील समर्थ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरोपी के देश छोड़कर फरार होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, ताकि वह किसी एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए देश से बाहर न जा सके। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया है।

समर्थ सिंह को अदालत से भी लगा बड़ा झटका

एक ओर जहां पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है, वहीं कानूनी मोर्चे पर भी उसे बड़ा झटका लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अदालत ने समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर, जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) अपने कब्जे में ले लिए हैं। इन अहम सबूतों के सामने आने के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं।

मृतकों ने शव लेने से किया इनकार

घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। परिवार आरोपी की मां और सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत से नाराज है। इसी को लेकर स्वजनों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर की किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। साथ ही उन्होंने दिल्ली एम्स में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की है।

पुलिस ने कोर्ट से मांगा मार्गदर्शन

भोपाल एम्स प्रबंधन ने शव को लंबे समय तक मर्चुरी में रखने में असमर्थता जताई है। इसके बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस ने शव की सुपुर्दगी और अंतिम संस्कार को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत जिला अदालत से मार्गदर्शन मांगा है।

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