बंडा में विवाहिता की मौत के बाद दहेज प्रताड़ना के आरोप, न्याय की मांग लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे परिजन

Dowry Harassment Case : सागर जिले के बंडा में विवाहिता की मौत के बाद मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। परिजन न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Sagar Married Woman Death Case
पीड़ित परिजन (फोटो सोर्स- नवभारत)
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Sagar Married Woman Death Case: सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा।

जानकारी के अनुसार मृतका सीमा दीक्षित की शादी करीब 10 साल पहले बंडा निवासी दीपेश अग्निहोत्री से हुई थी। दंपति के दो बच्चे भी हैं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। परिवार का कहना है कि पांच लाख रुपये की मांग को लेकर सीमा पर लगातार दबाव बनाया जाता था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी।

सीमा ने कई बार की थी प्रताड़ना की शिकायत

मृतका के मामा महेश नायक ने बताया कि सीमा ने कई बार अपने मायके पक्ष को प्रताड़ना की जानकारी दी थी। परिजनों का आरोप है कि पति के किसी अन्य महिला से संपर्क को लेकर भी घर में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इन परिस्थितियों से परेशान होकर सीमा कुछ समय पहले मायके आ गई थी। हालांकि बाद में पति द्वारा स्थिति सुधारने का भरोसा दिए जाने पर वह 11 जून को वापस ससुराल चली गई।

महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

परिवार का दावा है कि ससुराल लौटने के बाद भी उसकी परेशानियां कम नहीं हुईं। आरोप है कि लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण 14 जून को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का यह भी कहना है कि घटना से पहले सीमा ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने अपनी परेशानियों का जिक्र किया था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल सागर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस द्वारा परिजनों के आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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