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3 साल की जेल और 30 दिन का अल्टीमेटम…दतिया विधायक राजेंद्र भारती पर कोर्ट का बड़ा फैसला; कांग्रेस को लगा झटका

Rajendra Bharti Case: दतिया विधायक राजेंद्र भारती को बैंक घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई, हालांकि कोर्ट ने उन्हें बॉन्ड भरने के बाद जमानत दे दी और हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: Apr 02, 2026 | 04:42 PM

राजेंद्र भारती (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Datia MLA Case: मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी और हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है। इसी मामले में सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी अदालत ने तीन साल की सजा सुनाते हुए ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

हालांकि राजेंद्र भारती और सह आरोपी दोनों को जमानत मिल गई है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया था। अदालत ने कहा कि उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B के साथ-साथ 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराध में दोषी पाया गया है।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, विधायक को हुई सजा से जुड़ा यह मामला दतिया जिले में स्थित भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है। मामला उस समय का है जब राजेंद्र भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक लिपिक के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की एफडी में हेरफेर किया था। एफडी की अवधि और दस्तावेजों में बदलाव कर वह तय समय से ज्यादा समय तक ऊंची ब्याज दर पर पैसा निकालते रहे थे।

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कांग्रेस ने बताया भाजपा का षणयंत्र

एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजेंद्र भारती से जुड़े इस मामले को भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजेंद्र भारती को जल्द ही हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी।

यह भी पढ़ें: CAPF Bill 2026: ‘सरकार आते ही इस काले कानून को उखाड़ फेकेंगे’, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा; उठाए कई अहम सवाल

इससे पहले भी कांग्रेस को झटका

राजेंद्र भारती को मिली सजा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। गौरतलब है कि, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया था। बता दें कि मुकेश मल्होत्रा क्षेत्र के प्रभावशाली आदिवासी नेता माने जाते हैं और भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 45 हजार वोट पाए थे और मई 2024 में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वह कांग्रेस में शामिल हुए थे।

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Published On: Apr 02, 2026 | 04:42 PM

Topics:  

  • BJP
  • Congress
  • Madhya Pradesh News

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