

Jabalpur Bargi Cruise Accident Update: बरगी क्रूज हादसे पर संज्ञान लेते हुए जिला न्यायालय ने चालक समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। डी.पी. सूत्रकार (जेएमएफसी) ने अपने आदेश में बरगी थाना प्रभारी को दो दिन के भीतर मामला दर्ज कर न्यायालय को इसकी जानकारी देने को कहा है।
न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर यह सामने आया है कि चालक ने क्रूज का संचालन लापरवाहीपूर्वक किया, जिसके चलते वह डूब गया और कई लोगों की जान चली गई। आदेश में यह भी कहा गया कि चालक क्रूज की परिस्थितियों से परिचित होने के बावजूद यात्रियों को डूबता छोड़कर खुद सुरक्षित निकल गया और उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।
न्यायालय ने इस प्रकरण को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और 110 के तहत आपराधिक मानव वध के प्रयास की श्रेणी में माना है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि मामले में एफआईआर दर्ज कर समुचित जांच नहीं की गई, तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है और क्रूज या नाव संचालक किसी आपात स्थिति में यात्रियों को असहाय छोड़ सकते हैं।
साथ ही, न्यायालय ने हादसे के दौरान डूबते लोगों की जान बचाने वाले व्यक्तियों के प्रयासों की सराहना की। अदालत ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि इस मामले में दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर की गई कार्रवाई की जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। बता दें कि कोर्ट ने उस व्यक्ति की भी सरहाना की जिसने, लोगों की जान बचाई थी।
यह भीषण हादसा (Jabalpur Bargi Cruise Accident) 30 अप्रैल 2026 को हुआ था, जिसमें 13 लोगों की डूबने से जान चली गई। इस घटना ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के दावों की पोल खोलकर रख दी। अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।