इंदौर : प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, फिर खुद दर्ज कराई गुमशुदगी, कोर्ट ने पत्नी समेत 3 को सुनाई उम्रकैद
Indore Court Verdict : इंदौर के चंदन नगर में पति की हत्या कर गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- Reported By: अंशुल मुकाती | Edited By: प्रीतेश जैन
इंदौर कोर्ट और मृतक (फोटो सोर्स- नवभारत)
Indore Husband Murder Case: इंदौर में प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या कर उसे गुमशुदा बताने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर खुद ही थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हो गया। करीब तीन साल तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अप्रैल 2023 में रूखसाना ने अपने पति जावेद मंसूरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि जावेद काम की तलाश में घर से निकले थे और रात में सब्जी लेकर लौटने की बात कही थी। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वह घर नहीं लौटे।
परिजनों के शक से खुलने लगी साजिश
शुरुआती जांच में मामला सामान्य गुमशुदगी का माना गया, लेकिन जावेद के परिजनों ने पुलिस को बताया कि रूखसाना का सद्दाम हुसैन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने इसी वजह से हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस ने जावेद, रूखसाना, सद्दाम और शाकिर के मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की।
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तकनीकी जांच में सामने आया हत्या का सच
जांच में खुलासा हुआ कि 21 अप्रैल 2023 की रात रूखसाना ने अपने प्रेमी सद्दाम हुसैन और उसके साथी शाकिर खान के साथ मिलकर जावेद मंसूरी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ग्रीन पार्क कॉलोनी के एक खाली मैदान में छिपा दिया गया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए रूखसाना ने खुद ही गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन कॉल डिटेल, लोकेशन और पूछताछ ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
तीनों दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद
करीब तीन साल तक चले ट्रायल के बाद नवम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सद्दाम हुसैन और शाकिर खान को हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य छिपाने के अपराध में आजीवन कारावास सहित अन्य सजाएं सुनाईं। वहीं रूखसाना को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी दिखी वारदात की पटकथा
हाल के महीनों में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह इस मामले में भी प्रेम संबंध हत्या की वजह बने। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों में एक समानता यह रही कि प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या की साजिश रची गई और शुरुआत में घटना को छिपाने के लिए गुमराह करने की कोशिश की गई। हालांकि इंदौर मामले में पुलिस की तकनीकी जांच ने आरोपियों की पूरी साजिश उजागर कर दी।
