-
मंगल, 21 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Madhya Pradesh »
- Indore »
- Indore Honey Trap Case Lakhan Choudhary Bail Application Rejected
इंदौर हनीट्रैप केस: आरोपी लाखन चौधरी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका; जानें अदालत में क्या हुआ
- Written By: सजल रघुवंशी
Lakhan Chaudhary Bail Rejected: इंदौर हनी ट्रैप में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल, अदालत ने आरोपी लाखन चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में आज कोर्ट में जमकर बहस हुई।

लाखन चौधरी की जमानत याचिका खारिज (सोर्स- एआई जनरेटेड इमेज)
Indore Honey Trap Case: हनी ट्रैप पार्ट-2 मामले में जेल में बंद आरोपी लाखन चौधरी को अदालत से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी रेशू चौधरी के अलावा हनी ट्रैप पार्ट-1 की आरोपी श्वेता जैन का नाम भी शामिल है। हालांकि फिलहाल अदालत में जमानत के लिए आवेदन केवल लाखन चौधरी की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
इस मामले में लाखन चौधरी के अलावा लेडी शराब तस्कर अलका दीक्षित, उसका बेटा जयदीप, हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा और जितेंद्र पुरोहित भी न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, हनी ट्रैप पार्ट-2 की मुख्य आरोपी रेशू चौधरी तथा हनी ट्रैप पार्ट-1 से जुड़ी श्वेता विजय जैन भी फिलहाल जेल में बंद हैं। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
इस आधार पर लाखन ने मांगी थी जमानत
लाखन चौधरी की ओर से अदालत में पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का इस कथित घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो फरियादी हितेंद्र सिंह चौहान उर्फ चिंटू ठाकुर को किसी प्रकार की धमकी दी गई और न ही किसी आपत्तिजनक फोटो या वीडियो के आधार पर दबाव बनाने जैसी कोई घटना हुई है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला मूल रूप से एक सामान्य रियल एस्टेट विवाद से जुड़ा था, जिसे अनावश्यक रूप से गंभीर आपराधिक स्वरूप दे दिया गया। वकील ने यह भी दावा किया कि कथित घटना के समय लाखन चौधरी शहर में मौजूद नहीं था।
सम्बंधित ख़बरें
राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सागर में कांग्रेस का प्रदर्शन; PM मोदी का फूंका पुतला
सागर में सुबह की सैर बनी आखिरी सफर! अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक मौत, पुल पर मिला शव
बाबा महाकाल की सवारी की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने सवारी मार्ग का किया निरीक्षण; श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर फोकस
इंदौर: राजवाड़ा पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी
शासन ने रखे यह तर्क
वहीं, शासन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने पुलिस जांच का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि आरोपी अलका दीक्षित, जयदीप और लाखन चौधरी ने सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में फरियादी हितेंद्र सिंह चौहान उर्फ चिंटू ठाकुर को रोककर उसके साथ मारपीट की थी और धमकियां दी थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने फरियादी से एक करोड़ रुपये की मांग की थी और रकम नहीं देने पर उसकी आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी।
‘साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला’
साथ ही शासन की ओर से तर्क दिया गया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा, रेशू चौधरी तथा श्वेता जैन की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अभियोजन ने अदालत में तर्क दिया कि यह एक संगठित अपराध का मामला है, जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
यह भी पढ़ें: रीवा में बाल संप्रेषण गृह से 6 आपचारी बालक फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल; CCTV फुटेज में कैद हुई घटना
कोर्ट ने रद्द की याचिका
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनीष कुमार लोवंशी ने केस डायरी और पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर अदालत ने माना कि इंदौर हनीट्रैप केस में आरोपी लाखन चौधरी की कथित घटना में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाई देती है। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि इस स्तर पर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्यों और जांच को प्रभावित कर सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने लाखन चौधरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
Indore honey trap case lakhan choudhary bail application rejected
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Banke Bihari Temple Controversy: 360 किलो चांदी का रथ और खजाना रहस्यमय तरीके से गायब? मचा हड़कंप! देखें VIDEO
Jul 21, 2026 | 11:40 PMराज्यभर FDA की बड़ी कार्रवाई, गुटखा, दूध और खाद्य सामग्री जब्त, 103 प्रतिष्ठानों की जांच पूरी
Jul 21, 2026 | 11:29 PMहिरासत से छूटे राहुल-प्रियंका गांधी, छात्र आंदोलन पर सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा; बोले- फिर उठाएंगे मुद्दा
Jul 21, 2026 | 11:22 PMराहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सागर में कांग्रेस का प्रदर्शन; PM मोदी का फूंका पुतला
Jul 21, 2026 | 11:15 PM800 श्रद्धालुओं को लेकर दादर से बोधगया रवाना हुई भारत गौरव ट्रेन, संजय शिरसाट ने दिखाई हरी झंडी
Jul 21, 2026 | 11:07 PMसागर में सुबह की सैर बनी आखिरी सफर! अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक मौत, पुल पर मिला शव
Jul 21, 2026 | 11:04 PMप्रभास की पॉपुलैरिटी का डंका, ऑरमैक्स की लेटेस्ट रैंकिंग में शाहरुख, सलमान, रणवीर और अक्षय से निकले आगे
Jul 21, 2026 | 10:58 PMवीडियो गैलरी

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर पथराव! सोशल मीडिया पर लोगों ने CJP के समर्थकों पर लगाए आरोप, देखें VIDEO
Jul 21, 2026 | 10:53 PM
MP UCC Bill: लिव-इन में रहना अब इतना आसान नहीं! कानून तोड़ते ही होगी जेल या भारी कार्रवाई? देखें VIDEO
Jul 21, 2026 | 10:48 PM
CJP आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ? सोशल मीडिया पर भारत विरोधी साजिश की पुलिस कर रही जांच, देखें VIDEO
Jul 21, 2026 | 10:38 PM
जब सड़कों पर उतरी जनता, हिल गईं सरकारें…जानें देश का राजनीतिक नक्शा बदलने वाले वो 5 ऐतिहासिक आंदोलन- VIDEO
Jul 21, 2026 | 10:19 PM
लाठी खाते रहे युवा और बर्गर उड़ाते रहे नेता! देखिए CJP नेता विजेता दहिया का वायरल VIDEO
Jul 21, 2026 | 06:55 PM
Share Market: बाजार खुलते ही डूबे ₹30,000 करोड़! सेंसेक्स-निफ्टी क्यों फिसले?, VIDEO
Jul 21, 2026 | 05:09 PM












