इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; 3 प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस किए निलंबित

Food Safety Action In Indore: इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, हेडेली पिज़्ज़ा, बिग बास्केट और सोशल इंदौर के खाद्य लाइसेंस निलंबित। कारोबार तुरंत बंद करने के आदेश।
Food Safety Administration suspends licenses of Heydeli Pizza, Bigbasket and Social Indore.
इंदौर में खाद्य सामग्री की जांच करते अधिकारी (फोटो सोर्स - सोशल मीडिया)
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Three Food Licenses Suspended In Indore: इंदौर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियों में सुधार नहीं किए जाने के मामले में तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा की गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने श्री हरिकृष्ण ग्रुप के हेडेली पिज़्ज़ा, बिग बास्केट और सोशल इंदौर के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। ये सभी नाम इंदौर के बड़े ब्रांड माने जाते है, इन ब्रांड्स पर कारवाई के बाद ये माना जा रहा है की शहर में कई अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी कारवाई हो सकती है।

पहले जारी किया गया था इम्प्रूवमेंट नोटिस

जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने तीनों प्रतिष्ठानों का पूर्व में निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों में सुधार के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी तीनों प्रतिष्ठानों की ओर से सुधार सूचना पत्र को लेकर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, अपेक्षित सुधारों के अनुपालन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

खाद्य लाइसेंस किए गए निलंबित

इन परिस्थितियों को देखते हुए इंदौर शहर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 31 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया। आदेश के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(2) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम के अंतर्गत तीनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

कारोबार तत्काल बंद करने के निर्देश

लाइसेंस निलंबन के बाद तीनों प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में मौजूद शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा गया है।

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नियमों का उल्लंघन करने पर होगी आगे कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार संचालित करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। यदि इस दौरान कारोबार संचालित पाया गया तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य प्रतिष्ठानों पर जारी रहेगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच लगातार जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने और जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के लिए अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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