ग्वालियर: पूर्व DGP की नातिन की हत्या का मामला, सेशन कोर्ट ने 4 दोषियों को दी आजीवन कारावास की सजा
Gwalior Court News : ग्वालियर की सेशन कोर्ट ने बहुचर्चित अक्षया यादव हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2023 में कोचिंग से लौट रही छात्रा की गोली लगने से मौत हुई थी।
- Reported By: निशांत तिवारी | Edited By: प्रीतेश जैन
कॉन्सेप्ट इमेज (फोटो सोर्स- नवभारत)
Akshaya Yadav Murder Case Verdict : ग्वालियर की सेशन कोर्ट ने बहुचर्चित अक्षया यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुमित रावत, उपदेश उर्फ मोंटी रावत, पृथ्वीराज चौहान और राहुल उर्फ बाला सुर्वे को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी। वहीं, इस मामले में शामिल चार अन्य आरोपी नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में अलग से विचाराधीन है।
यह घटना 10 जुलाई 2023 को माधवगंज थाना क्षेत्र के बेटी बचाओ चौराहे पर हुई थी। पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन अक्षया यादव (अक्षरा) अपनी सहेली सोनाक्षी शर्मा के साथ कोचिंग से घर लौट रही थीं। इसी दौरान सुमित रावत और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। गोली अक्षया यादव को लगी, जबकि सोनाक्षी बाल-बाल बच गई। घायल अक्षया को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जांच में सामने आया था चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों का निशाना सोनाक्षी शर्मा थी, लेकिन गोली गलती से अक्षया यादव को लग गई, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद ग्वालियर में लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने चार बालिग आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना। वहीं, नाबालिग आरोपियों के मामले की सुनवाई अलग से जारी है।
