Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

MP News: क्या ऐसे अफसर विभाग में रहने योग्य हैं? हाईकोर्ट की फटकार से DIG पर गिरी गाज, जांच के आदेश

MP High Court: ग्वालियर के एक हत्या के केस में कॉल डिटेल छुपाने के मामले में भोपाल के DIG को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। बेंच ने अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दते हुए कहा कि क्या ऐसे अफसर विभाग में रहने योग्य है।

  • Written By: सौरभ शर्मा
Updated On: Apr 17, 2025 | 11:53 AM

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ

Follow Us
Close
Follow Us:

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हत्या मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट को यह पता चला कि मामले से जुड़ी कॉल डिटेल की अहम जानकारी छुपाई गई थी। इस खुलासे ने मामले को गंभीर बना दिया और हाईकोर्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भोपाल के डीआईजी को कठघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने न सिर्फ पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय जांच और अदालत की अवमानना की कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। यह मामला उस वक्त का है जब वह दतिया जिले में एसपी के पद पर कार्यरत थे।

मामले की जांच में यह सामने आया कि हत्या से जुड़े कॉल रिकॉर्ड को लेकर कोर्ट को यह कहकर गुमराह किया गया कि जानकारी सुरक्षित है, जबकि तकनीकी रूप से यह डेटा पहले ही नष्ट हो चुका था। बाद में पता चला कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे। बावजूद इसके, ट्रायल कोर्ट को झूठी जानकारी दी गई।

हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सवाल भी उठाया कि क्या ऐसे अफसर को फील्ड पोस्टिंग देना सही है। साथ ही डीजीपी से जवाब मांगा कि इस तरह की लापरवाही करने वाला अधिकारी क्या विभाग में बने रहने लायक है।

सम्बंधित ख़बरें

‘साहब! कस्टडी में ही शादी करवा दो प्लीज’, गिरफ्तार आरोपी से शादी करने थाने पहुंची दुल्हन, फिर क्या हुआ?

नकली नोट से सावधान, चंद्रपुर के बंद फ्लैट में पकड़ा गया 91 लाख का जखीरा, एमपी से जुड़े तार! EPSON की ली मदद

छतरपुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन! रिटायर्ड शिक्षक के घर से मिले 25 गैस सिलेंडर, कालाबाजारी का खुलासा- VIDEO

एमपी में कमर्शियल LPG सप्लाई पर रोक: होटल और मॉल को अब नहीं मिलेगा बल्क गैस कनेक्शन, जानें क्या है नया आदेश?

याचिकाकर्ता के आरोप से खुला राज
हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति ने कोर्ट को बताया कि उसे जानबूझकर फंसाया गया और उसकी बेगुनाही साबित करने वाले मोबाइल डेटा को नष्ट कर दिया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने डीआईजी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया।

मध्य प्रदेश की अन्य  लटेस्ट खबरों के अपडेट्स के  लिए यहां क्लिक करें

अब इस आदेश के बाद डीआईजी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होने के साथ ही अदालत की अवमानना का केस भी चलेगा। साथ ही उनकी वर्तमान पोस्टिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि ग्वालियर हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याचिकाकर्ता मानवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है और उनके मोबाइल का महत्वपूर्ण डाटा नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने डीआईजी अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना ​​कार्यवाही के आदेश दिए है।

Gwalior bench of madhya pradesh high court ordered action against bhopal dig mayank awasthi

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 17, 2025 | 11:53 AM

Topics:  

  • Gwalior
  • Highcourt
  • Madhya Pradesh
  • MP Police

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.