MP News: देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में MP सरकार का बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे न्यायिक जांच

Dewas News: टोंकखुर्द पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच रिटायर्ड जस्टिस सुभाष ककड़े की अध्यक्षता वाला न्यायिक आयोग करेगा।
Dewas Firecracker Factory Blast Case Magistrate Inquiry Cancelled Judicial Commission To Investigate
देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Dewas Firecracker Factory Blast: मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक बड़ी घटना सामने आई थी, जहां टोंकखुर्द तहसील स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई थी। घटना के बाद उज्जैन संभाग के आयुक्त आशीष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, अब जानकारी सामने आई है कि इस जांच के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

बता दें कि, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय) ने बड़ा निर्णय लेते हुए असाधारण प्राधिकार के तहत एक राजपत्र (गजट) प्रकाशित किया है। इस राजपत्र में प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच अब उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जांच प्रक्रिया को नई दिशा मिल गई है और मामले की समीक्षा अब उच्च स्तरीय न्यायिक निगरानी में होगी।

सुभाष ककड़े करेंगे इस हादसे की जांच

सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष ककड़े करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनने से जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। अब इस ब्लास्ट कांड के सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी। साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोषियों की पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

संभागायुक्त आशीष सिंह ने जारी किया आदेश

राज्य सरकार द्वारा इस मामले में न्यायिक जांच आयोग के गठन के बाद स्थानीय स्तर पर जांच की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसी तकनीकी एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने नया आदेश जारी किया है। कमिश्नर कार्यालय द्वारा क्रमांक/2212/स्टेनो/2026, दिनांक 18 मई 2026 के तहत जारी आदेश में 14 मई को दिए गए मजिस्ट्रियल जांच के पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब इस पूरे हादसे की जांच केवल रिटायर्ड न्यायमूर्ति सुभाष ककड़े की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग द्वारा की जाएगी, जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

देवास में 14 मई को हुआ था यह भयानक हादसा

मध्य प्रदेश के देवास में 14 मई को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। बताया जा रहा है कि जिस कारखाने में यह हादसा हुआ है वो कारखाना पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। निर्माणाधीन अवस्था में ही जल्दबाजी में यहां पटाखों का उत्पादन शुरू कर दिया गया। जिस समय बुनियादी सुरक्षा मानकों की जांच और परीक्षण होना चाहिए था, उसी दौरान वहां बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बारूद से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे थे।

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