Jabalpur: बरगी बांध क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच, रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोग गठित

Bargi Dam Cruise Inquiry:
Mp High Court Bargi Dam Cruise Accident Hearing Boat Ban News Update
दुर्घटनाग्रस्त क्रूज (फोटो सोर्स- नवभारत)
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Jabalpur Cruise Accident Update: जबलपुर स्थित बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के 10 दिन बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हादसे की न्यायिक जांच के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।

राज्य शासन ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत यह आयोग गठित किया है। सरकार ने आयोग को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। हादसे में 13 पर्यटकों की मौत के बाद शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।

इन बिंदुओं पर होगी जांच

  • दुर्घटना के कारणों की जांच और जिम्मेदारी तय करना।
  • हादसे के दौरान और बाद में किए गए बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा।
  • प्रदेश में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट।
  • "इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021" और "एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017" के अनुसार जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जांच।
  • राज्य में क्रूज, नौका और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन के लिए एक समान SOP तैयार करने पर सुझाव।
  • जल परिवहन और वाटर स्पोर्ट्स वाले स्थानों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठन की व्यवस्था की समीक्षा।

हादसे के बाद उजागर हुई थीं कई लापरवाहियां

30 अप्रैल को बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे में 13 पर्यटकों की जान चली गई थी। हादसे के बाद कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई थीं। आरोप लगे थे कि NGT के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, क्रूज संचालन के सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई और यात्रियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

FIR दर्ज करने के भी थे निर्देश

घटना के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की थी, वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। अब राज्य सरकार द्वारा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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