30 जून तक जेल में रहेंगे समर्थ और गिरिबाला सिंह, वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने और अंग्रेजी अखबार की मांग खारिज

Judicial Custody Extended: ट्विशा केस में गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने गिरिबाला की अंग्रेजी अखबार और वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है।
Twisha Sharma Death Case
गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

Twisha Sharma Death Case Update: राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। भोपाल की विशेष अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने अधूरी जांच का हवाला देते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी के अनुसार दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, वहीं मृतका के परिजनों और आरोपी पक्ष के रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच दिल्ली स्थित सीएफएसएल में चल रही है।

ट्विशा के बैंक खातों की जांच की मांग

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से कई बिंदुओं पर अतिरिक्त जांच की मांग भी रखी गई। आवेदन में ट्विशा शर्मा के बैंक खाते की जांच कर यह पता लगाने की मांग की गई कि कथित रूप से खर्च किए गए 7 लाख रुपए कहां उपयोग किए गए। साथ ही 16 से 19 अप्रैल के बीच की मोबाइल टावर लोकेशन निकालने और ट्विशा के पर्स से बरामद वोक्सवैगन कार की चाबी किसकी थी, इसकी जांच कराने का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस आवेदन पर अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख निर्धारित की है।

मीडिया ट्रायल का मुद्दा उठाया

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह और उनके अधिवक्ताओं ने मीडिया ट्रायल का मुद्दा भी उठाया। इस पर पीड़ित पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल जांच से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं।

कोर्ट ने खारिज की गिरिबाला की मांग

इस बीच गिरिबाला सिंह ने जेल में अंग्रेजी अखबार उपलब्ध कराने, वकीलों से मुलाकात के लिए निर्धारित समय बढ़ाने तथा स्वयं और समर्थ सिंह को एक साथ अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति देने की मांग की। अदालत ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिए कि ट्विशा शर्मा से संबंधित जब्त दवाइयों का सीजर मेमो आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराया जाए।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com