Highlights :
ट्विशा शर्मा की मौत के अगले दिन CCTV फुटेज जुटाने के लिए संपर्क करने का CBI का दावा।
आरोपी सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज हैं।
ब्यूटी पार्लर की CCTV फुटेज भी हासिल करने की बात हलफनामे में कही गई।
CBI ने गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताई।
ट्विशा के पिता ने भोपाल से दिल्ली केस ट्रांसफर करने की याचिका लगाई।
Twisha Sharma Suspicious Death CBI : राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कई गंभीर तथ्य सामने रखे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक ट्विशा की मौत के अगले ही दिन उनकी आरोपी सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जुटाने की कोशिश की थी। सीबीआई ने इसे डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ और जांच को प्रभावित करने की आशंका से जुड़ा अहम पहलू बताया है।
सीबीआई के हलफनामे के मुताबिक 12 मई की रात ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इसके अगले दिन 13 मई को सास गिरिबाला सिंह ने घटना से संबंधित अवधि के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए एक टेक्निशियन से फोन पर संपर्क किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने 12 मई को ट्विशा की आवाजाही की जानकारी जुटाने के लिए एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर की संचालिका से भी संपर्क किया। इसके बाद अपने प्रतिनिधियों को भेजकर पार्लर की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये गतिविधियां साक्ष्यों को प्रभावित करने और मामले की जांच की दिशा बदलने की कोशिश की आशंका पैदा करती हैं।
ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमे की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। CBI ने अपने जवाब में इस मांग का समर्थन किया है। एजेंसी का कहना है कि आरोपी पक्ष का न्यायिक और कानूनी व्यवस्था से जुड़ा प्रभावशाली पृष्ठभूमि है। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज हैं जबकि उनके बेटे और आरोपी पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं।
CBI ने आशंका जताई है कि इस प्रभाव के चलते भोपाल या एमपी में गवाहों को प्रभावित करने अथवा उन पर दबाव डालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एजेंसी के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करना उचित होगा।
सीबीआई ने मामले की जांच के बाद 17 अगस्त को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई की रात भोपाल स्थित आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उनके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए थे। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई।
अब सुप्रीम कोर्ट CBI के हलफनामे और ट्विशा के पिता की याचिका के आधार पर मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग पर विचार करेगा। CBI के आरोप और हलफनामे में सामने आए तथ्य जांच एजेंसी का पक्ष हैं। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण अदालत में सुनवाई के बाद होगा।