ट्विशा शर्मा केस: समर्थ सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वकालत लाइसेंस हुआ सस्पेंड; प्रैक्टिस पर लगी रोक

Twisha Sharma Case: BCI ने समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि आज समर्थ सरेंडर करने के लिए जबलपुर कोर्ट भी पहुंचा था जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
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समर्थ सिंह (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Samarth Singh Advocate Licence Cancel: हाई-प्रोफाइल मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह के सरेंडर के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीआई ने समर्थ सिंह के वकालत करने के अधिकार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसका बार लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

मामले में जारी आधिकारिक बयान में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से वकालत करने से निलंबित किया जाता है। यह कार्रवाई आगे की अनुशासनात्मक प्रक्रिया और अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगी।

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

मॉडल से अभिनेत्री बनी ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं। उनका विवाह पिछले वर्ष भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुआ था। ट्विशा की मौत 12 मई को राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। परिवार की ओर से इसे फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला बताया गया, जबकि नोएडा स्थित मायके पक्ष ने इसे हत्या करार दिया था।

समर्थ सिंह को नहीं मिल सकी अग्रिम जमानत

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद चर्चाओं में आए इस हाई-प्रोफाइल मामले को मायके पक्ष ने मुख्यमंत्री से लेकर हाईकोर्ट तक उठाया है। इसी के चलते अधिवक्ता होने के बावजूद आरोपी पति समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी है। वहीं, सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को वर्तमान में भोपाल कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

दोबारा होगा ट्विसा के शव का पोस्टमार्टम

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद राजधानी भोपाल में हुए पोस्टमार्टम पर मायके पक्ष ने सवाल उठाए थे। इसके बाद से पिछले 12 दिनों से ट्विशा का शव फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है। अब हाईकोर्ट ने शुक्रवार को परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं।

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