सीएम हाउस के पास अब नहीं कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
MP CM Residence Security: सीएम हाउस के पास अब नहीं कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश, पॉलिटेक्निक समेत कई प्रमुख चौराहों को घोषित किया प्रतिबंधित क्षेत्र
- Reported By: सुधीर दंडोतिया
धरना-प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश,सोर्स :सोशल मीडिया
Bhopal Police News : भोपाल में पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। अब शहर के सबसे व्यस्ततम इन क्षेत्रों के चौराहों पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
ट्रैफिक और इमरजेंसी सेवाओं पर असर बना मुख्य वजह
आदेश में कहा गया है कि ये चौराहे शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित हैं और यहां से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आवागमन होता है। इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन या आंदोलन होने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं मिलेगी अनुमति
पुलिस की माने तो , अक्सर इन स्थानों पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाती है, लेकिन यहां कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।
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2 महीने के लिए है आदेश
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
