लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगे पीएम मोदी, अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब, जानें पूरा शेड्यूल
PM Modi News: महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में अहम बहस होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सरकार के ऐतिहासिक कदम पर बात करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे।
- Written By: अर्पित शुक्ला
PM मोदी (Image- Social Media)
PM Modi on Women Reservation Amendment Bill: महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर सदन में संबोधन देंगे और सरकार के इस ऐतिहासिक कदम की विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। वहीं, इस पर हुई बहस का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे।
लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान कराया जाएगा। इसके लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
राज्यसभा में चर्चा, वोटिंग और उपसभापति का चुनाव
इसके बाद 18 अप्रैल को राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा और मतदान होगा, जिसके लिए 10 घंटे तय किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इसी दौरान 16 और 17 अप्रैल को राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव भी आयोजित किया जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से गुरुवार को संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव शामिल है।
सम्बंधित ख़बरें
राहुल गांधी के पत्र के बाद सियासी घमासान, BJP ने किया पलटवार; बोली- राम की अचानक चिंता जताना राजनीतिक ड्रामा
ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं! खरगे और राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा खत, राम मंदिर मामले पर अब उठाई आवाज
चोर-उचक्कों की तरह उठा ले गई पुलिस.. सोनम वांगचुक को लेकर एक्शन पर बरसा विपक्ष, सरकार पर लगाए तानाशाही के आरोप
द्रौपदी मुर्मू का मोल्दोवा और रोमानिया दौरा क्यों है खास? PM मोदी के ‘3T’ फॉर्मूले से बदलेगा पूरा गेम
सीटों में बढ़ोतरी और परिसीमन से जुड़े प्रावधान
विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही, यह संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का सुझाव देता है। इसके अनुसार, लोकसभा में राज्यों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 815 से अधिक नहीं होगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 35 सीटें निर्धारित की जाएंगी, जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत चुना जाएगा। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ‘जनसंख्या’ का अर्थ उस जनगणना से है, जिसके आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं फिलहाल 2011 की जनगणना ही उपलब्ध है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की तैयारी
महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को जल्द लागू करने के लिए सरकार गुरुवार को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन से जुड़ा विधेयक और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।
यह भी पढ़ें- Women Reservation Bill 2023: संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक, सरकार को घेरने की बनी रणनीति
मसौदा विधेयक के अनुसार, इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं, इसके लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करना है। यह व्यवस्था नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के माध्यम से लागू की जाएगी।
