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Satyendra Jain: फिर जेल जाएंगे सत्येंद्र जैन? ED कसेगी शिकंजा, मुकदमा चलाने वाली फाइल पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Feb 18, 2025 | 06:00 PM

सत्येन्द्र जैन (सोर्स- सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: दिल्ली में आप की सत्ता जाने के बाद उसके नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है।

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन पर बीएनएस की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब इस मामले में कोर्ट में केस चलाया जाएगा।

मई 2022 में हुई थी गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। तब सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए 18 महीने की हिरासत के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और कानूनी कार्रवाई चल रही है।

ईडी ने लगाए थे ये आरोप

इस पूरे मामले की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन ने चार कंपनियों के जरिए 4.81 करोड़ रुपये का अवैध फंड हासिल किया। ईडी का आरोप है कि यह पैसा हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश में ट्रांसफर किया गया।

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जांच एजेंसी ने बताया कि इस रकम का इस्तेमाल दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद या इस खरीद के लिए लिए गए कर्ज की अदायगी में किया गया। ईडी का कहना है कि ये सारे लेन-देन अवैध तरीके से किए गए और इसमें सत्येंद्र जैन की संलिप्तता साफ तौर पर नजर आ रही है।

सीबीआई की जांच और आरोप!

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। फिर दिसंबर 2018 में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि उनकी आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की है। यह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 217 फीसदी ज्यादा है। अब राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

Will satyendra jain go to jail again ed tighten its grip president has approved file for prosecution

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Published On: Feb 18, 2025 | 06:00 PM

Topics:  

  • Delhi Excise Policy Case
  • Droupadi Murmu
  • Enforcement Directorate
  • Satyendra Jain

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