Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

मद्रास HC सख्त, कहा- ‘सत्ता के नशे में चूर पुलिस ने अपने ही नागरिक की हत्या की’

मद्रास हाईकोर्ट ने शिवगंगा में हिरासत में युवक की मौत होने पर कड़ा रुख अपनाया। आरोपी के शरीर पर 44 चोटों वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, जज ने इसे राज्य की क्रूरता बताया।

  • Written By: सौरभ शर्मा
Updated On: Jul 01, 2025 | 08:42 PM

मद्रास हाईकोर्ट ने अजित कुमार की मौत को लेकर सख्त टिप्पणी की

Follow Us
Close
Follow Us:

चेन्नई: तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक मंदिर गार्ड की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने अजित कुमार की मौत को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे ‘राज्य द्वारा की गई हत्या’ बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजित के शरीर पर 44 चोटों के निशान पाए गए हैं। कोर्ट ने घटना को क्रूर और अमानवीय बताते हुए इसकी CBI जांच की सिफारिश की है।

अजित कुमार को 27 जून को एक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। 28 जून को उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। वायरल वीडियो में पुलिसवालों को सादा कपड़ों में अजित को पीटते हुए देखा गया। 30 जून को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि अजित को बेहद बेरहमी से मारा गया था। उसके शरीर पर मिर्च पाउडर तक डाला गया था। हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया।

‘साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए?’ कोर्ट की सख्त फटकार
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि तमिलनाडु जैसे शिक्षित राज्य में ऐसी घटना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने मारपीट के स्थान से खून और पेशाब के सैंपल क्यों नहीं लिए। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने और जांच जज को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने विशेष जांच दल के गठन, सबूतों की सुरक्षा और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने पर भी सवाल उठाए।

सम्बंधित ख़बरें

शादी से पहले शारीरिक संबंध पर ‘सुप्रीम’ चेतावनी, केस करने वाली महिला को दिखाया आईना, जानिए SC ने क्या कहा?

एक्टर विजय की रैली में फिर एक शख्स की मौत… AIADMK बोली- TVK की रैली में आने वाले ताबूत साथ लेकर आएं

क्यों चेन्नई एयरपोर्ट पर घंटों बाधित रहीं उड़ानें? अचानक रूट बदलने से यात्री हुए परेशान

भारत का यह शहर मिनी जापान के नाम से मशहूर, सैर पर जाने से पहले जानें सबकुछ

मृतक अजित मंदिर में सुरक्षा कर्मी था

5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, SP पर भी गिरी गाज
शिवगंगा एसपी आशीष रावत को पद से हटा दिया गया है। थिरुप्पुवनम थाने की स्पेशल यूनिट के छह पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति जताई है। हाईकोर्ट ने जस्टिस जॉन सुंदरलाल सुरेश के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं।

यह भी पढ़ें: गैंगरेप को बताया छोटी-मोटी घटना, संवेदनहीन टिप्पणी पर सफाई से नहीं थमा गुस्सा

बता दें मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा इसकी सीबीआई जांच शुरू की जानी चाहिए। गैरकानूनी मौत के मामले में शामिल उच्च पदस्थ अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि जांच सीबीआई को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस ने कहा- राज्य सरकार लिखित में अपना रुख बताए। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन सुंदरलाल सुरेश के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश दिए।

Tamilnadu custody death ajit madras high court cbi orderz

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 01, 2025 | 08:42 PM

Topics:  

  • Legal News
  • Tamilnadhu News
  • tamilnadu news in hindi

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.