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Places of Worship Act पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित, CJI खन्ना ने कहा- 3 जजों की पीठ में सिर्फ 2 हैं उपस्थित

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी, जो धार्मिक स्थलों के चरित्र को उसी रूप में संरक्षित करता है

  • By Saurabh Pal
Updated On: Feb 17, 2025 | 01:31 PM

सुप्रीम कोर्ट- फोटो- सोशल मीडिया)

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी, जो धार्मिक स्थलों के चरित्र को उसी रूप में संरक्षित करता है जैसा वे 15 अगस्त, 1947 को थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने मामले में उपस्थित अधिवक्ताओं से कहा कि यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला है जबकि मौजूदा पीठ दो न्यायाधीशों की है, इसलिए इस पर किसी और दिन सुनवाई की जाएगी।

सीजेआई ने मामले में दायर किए जा रहे कई हस्तक्षेप आवेदनों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे आवेदनों की एक सीमा होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा, “हम आज पूजा स्थल अधिनियम मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। यह तीन न्यायाधीशों का मामला है। बहुत अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। मार्च में किसी समय सूचीबद्ध करें। हस्तक्षेप दायर किए जाने की एक सीमा होती है।”

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई (एमएल), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा-ए-हिंद, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समिति – अन्य लोगों के अलावा 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किए हैं।

उन्होंने कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए कहा कि अधिनियम के खिलाफ दलीलों पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर करते हुए उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। शीर्ष अदालत अधिनियम को चुनौती देने और अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन से संबंधित कई याचिकाओं से जुड़ी हुई है।

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याचिकाओं में कहा गया है कि ये धाराएं समानता के अधिकार और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता सहित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। पूजा स्थल अधिनियम किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति को बदलने पर रोक लगाता है और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाता है। 12 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने देश भर की सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया।

Supreme court hearing on places of worship act postponed

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Published On: Feb 17, 2025 | 01:26 PM

Topics:  

  • Sanjiv Khanna
  • Supreme Court

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