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तिरुपति लड्डू विवाद पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या होगा कोई फैसला

सुप्रीम कोर्ट में आज तिरुपति में प्रसादम लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका समेत अन्य पर सुनवाई शुर करेगा।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Oct 04, 2024 | 08:30 AM

तिरुपति लड्डू विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार 4 अक्टुबर को तिरुपति में प्रसादम लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका समेत अन्य पर सुनवाई शुर करेगा। इस बाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि मामले को आज सुबह 10:30 बजे सुना जा सकता है।

दरअसल इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि आज शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे मामले को लिया जाए। पहले इस मामले में सुनवाई बीते गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे की जानी थी।

बीते 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मेहता से यह तय करने में सहायता करने को कहा था कि राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। उसने शीर्ष विधि अधिकारी से इस मुद्दे पर विचार करने और इस संबंध में सहायता करने को कहा था। गत 30 सितंबर को पीठ ने कहा था कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

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कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाया था कि पिछली वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट ‘बिल्कुल स्पष्ट नहीं’ है और प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि ‘अस्वीकृत घी’ का परीक्षण किया गया था।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया था कि राज्य के अनुसार, 25 सितंबर को एक FIR दर्ज की गई थी और मामले की जांच के लिए 26 सितंबर को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

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जानकारी दें कि इस महीने की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में पशु चर्बी का उपयोग किया गया था, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए ‘घृणित आक्षेप’ लगाने का आरोप लगाया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

Supreme court heared of tirupati laddu case today

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Published On: Oct 04, 2024 | 08:29 AM

Topics:  

  • Chandrababu Naidu
  • Supreme Court

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