Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

कर्नाटक हाई कोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज…जस्टिस सूर्यकांत की कॉलेजियम पीठ ने की सिफारिश; भेजे यह नाम

Karnataka High Court: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: Apr 14, 2026 | 09:36 PM

सुप्रीम कोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Karnataka High Court Judges Appointment: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की।

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने कहा कि 14 अप्रैल को हुई अपनी बैठक में उसने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों राजेश्वरी नारायण हेगड़े, केदंबाडी गणेश शांति और महादेवप्पा ब्रुंगेश की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को दी मंजूरी

बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अप्रैल 2026 को हुई अपनी बैठक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है  राजेश्वरी नारायण हेगड़े,  केदंबाडी गणेश शांति, और  महादेवप्पा ब्रुंगेश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए सिफारिशें करने की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए।

सम्बंधित ख़बरें

बंगाल चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, 34 लाख लोग नहीं डाल सकेंगे वोट; अंतरिम अधिकार देने से इनकार

पवन खेड़ा को नहीं छोड़ेगी हिमंता सरकार! अग्रिम जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती; जानें पूरा मामला

‘दो संस्थाओं के बीच सैंडविच बन गया है वोटर’, बंगाल SIR मामले में SC की सख्त टिप्पणी; जानें क्या है पूरा विवाद

जेल में बंद अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखी विधायकी; हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

छह हफ्ते की प्रक्रिया

अगर मुख्यमंत्री किसी नाम की सिफारिश करना चाहते हैं तो उसे विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजना होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, अपनी सिफारिश पूरी फाइल के साथ केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री को भेजेंगे, और यह प्रक्रिया प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार उस प्रस्ताव की अन्य पृष्ठभूमि जानकारी के साथ समीक्षा करती है और उसे सीजेआई के पास भेजती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं और फिर अंतिम सिफारिश तय करते हैं।

यह भी पढ़ें: बिहार में BJP का सूखा खत्म…बनाया अपना पहला CM; इन 5 कारणों से अब तक बैकफुट पर थी पार्टी

नियुक्ति पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर

परामर्श के बाद, सीजेआई चार सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री को भेजते हैं। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार, जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, विधि विभाग के सचिव इसकी सूचना मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, और इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी जाती है। इसके बाद नियुक्ति की घोषणा की जाती है और भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है।

एजेंसी इनपुट के साथ…

Supreme court collegium recommends three new judges karnataka high court

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 14, 2026 | 09:36 PM

Topics:  

  • Karnataka
  • Supreme Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.