

Supreme Court on Abhijeet Dipke Rally: अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी की 5 सितंबर को होने वाली रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने रैली के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने याचिका पेश हुई थी। सीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जुलाई में किए हुए वादों को पूरा नहीं किया था। खबरों के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा मानने की मजबूत वजह नहीं है कि रैली में कोई अप्रिय घटना होगी।
बता दें कि याचिका के माध्यम से BRICS शिखर सम्मेलन पूरा होने तक प्रस्तावित मार्च को रोकने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित होना है।
इस मामले पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारियों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। CJI ने कहा कि वो सुनिश्चित करें कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और कानून के दायरे में हैं।
बता दें कि CJP ने दिल्ली में पांच सितंबर को विरोध मार्च निकालने का सोमवार को ऐलान किया था। CJP ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने 25 जुलाई को किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया जिनके आधार पर CJP ने परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ 36 दिन का अपना आंदोलन वापस लिया था। CJP शिक्षक दिवस के मौके पर यह मार्च निकालेगी और यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा।
CJP के सदस्यों ने बताया कि इस मार्च का नेतृत्व उन छात्रों के परिजन करेंगे, जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने और उसके बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा जुलाई महीने में हुए आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती का सामना करने वाले छात्रों के परिजन भी इस मार्च में शामिल होंगे।
बता दें कि हाल ही में सीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई थी, जहां ये फैसला लिया गया था। CJP ने कहा था, 'हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी नहीं समझा जा सकता। हमारी सद्भावना को सरकार के लिए इस देश के युवाओं के साथ विश्वासघात करने का अवसर नहीं बनने दिया जा सकता।'