प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, फोटो- सोशल मीडिया
Prajwal Revanna: कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को तगड़ा झटका दिया है। मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया है।
कर्नाटक कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दे दिया है। कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान भी किया जाएगा। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स टेप के मामले में दोषी करार दिया गया है।
प्रज्जवल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के कई मामले हैं। उनपर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं से रेप किया है। प्रवज्जवल रेवन्ना पर लगे इन्हीं आरोपों के चलते जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया था।
प्रज्वल रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही बेंगलुरु में कई पेन ड्राइव मिलीं थीं जिनको लेकर दावा किया गया कि पेन ड्राइव में कई हजार वीडियो हैं जिनमें प्रज्वल को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते देखा गया है।
जज संतोष गजानन भट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रज्वल रेवन्ना रेप के मामले में दोषी हैं। अदालत ने इस मामले में 26 गवाहों से पूछताछ की। सभी गवाहों के बयान, सबूत और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की जांच SIT ने की। एसआईटी ने लगभग 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और जांच के दौरान कुल 123 सबूत भी जुटाए।
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प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट में दर्ज मामले में सबसे खास सबूत के तौर पर साड़ी को पेश किया गया। पूर्व सांसद ने घरेलू काम करने वाली महिला के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उसके पास वो साड़ी भी मौजूद थी। इस साड़ी को महिला ने सबूत के तौर पर रखा हुआ था। जब जांच किया गया तो साड़ी पर स्पर्म के निशान मिले जिससे ये आरोप और भी संगीन हो गए।