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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 7 दिनों की मोहलत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला; मिली अग्रिम जमानत
- Written By: सजल रघुवंशी
Pawan Khera Bail: पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है।

पवन खेड़ा को मिली राहत (सोर्स- डिजाइन इमेज)
Telangana High Court On Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें खेड़ा पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप है। इस फैसले से फिलहाल खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिससे ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है लेकिन पवन खेड़ा को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या वह अब भी अपनी राजनीतिक बयानबाजी इसी अंदाज में जारी रखेंगे या नहीं।
तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस के. सुजाना ने फैसला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। याचिकाकर्ता को एक सप्ताह की राहत कुछ शर्तों के तहत दी जाती हैं। इससे पहले, गुरुवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की, जबकि असम पुलिस की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए थे।
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जमानत के बाद आया गौरव गोगोई का बयान
तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को अग्रिम ज़मानत दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पूरी तरह से घबरा गए हैं। वह घबराहट के दौर में चले गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये रिपोर्टें इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएंगी इसलिए पिछले 5-6 दिनों से वे सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी हताशा उनके काम और उनके शब्दों से दिखती है।
#WATCH गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज FIR के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को अग्रिम ज़मानत दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, “मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पूरी तरह से घबरा गए हैं। वे… pic.twitter.com/46zbCatxBS — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2026
यह भी पढ़ें: शादी के वक्त सिर्फ 16 साल की थी मोनालिसा! सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड ने उजागर किया सच, जेल जाएगा पति फरमान खान?
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बढ़ीं खेड़ा की मुसीबत
दरअसल, असम पुलिस ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई, जिसमें खेड़ा ने रिनिकी भुयान शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं, दुबई में अघोषित संपत्तियां हैं और अमेरिका में शेल कंपनियों से जुड़ाव है। इन आरोपों को लेकर विवाद तेजी से बढ़ा और मामला कानूनी दायरे में पहुंच गया।
Pawan khera telangana high court anticatory bail assam cm wife defamation case
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