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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जज के इस बड़े फैसले से जमानत याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने आज इस केस से खुद को पिछे कर लिया जिसकी वजह से उनकी सुवाई की तारीख फिर से आगे कर दी गई। सिसोदिया पिछेल 16 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट में जमानत की कई अर्जी लगा चुके हैं।

  • Written By: शानू शर्मा
Updated On: Jul 11, 2024 | 02:38 PM

मनीष सिसोदिया (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस मामले पर सुनवाई कर रहे जज जस्टिस संजय कुमार ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है।

जिसकी वजह से आज भी इनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। आप नेता सिसोदिया जमानत के लिए कई बार अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अबतक राहत नहीं मिली है। दिल्ली के डिप्टी सीएम को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है।

निजी परेशानी की वजह से फैसला

बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार द्वारा की जानी थी। लेकिन अचानक से संजय कुमार ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। जिसके बाद अदालत की ओर से कहा गया कि सिसोदिया की याचिका पर एक अलग पीठ सुनावई करेगी। जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे।

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कुमार के इस फैसले को बताते हुए जस्टिस खन्न ने कहा कि हमारे भाई को कुछ परेशानी है। अपने निजी कारणों की वजह से इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टीकी ओर से खड़े वरिष्ठ अधिवक्त अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से गुजारिश की है कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए।

इस तारीख को होगी सुनवाई

बता दें कि सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। सिंघवी ने बताया कि दोनों ही मामलों का ट्रायल शुरू नहीं किया गया है। एक अलग ही पीठ 15 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके कुछ दिन बाद ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें  9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है। वहीं ईडी द्वारा दायर की गई नई चार्जशीट में सीएम केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी (आम आदमी पार्टी ) को भी आरोपी बताया गया है। जिससे पार्टी की सदस्यता रद्द होने संभावना बनी हुई है।

No relief for manish sisodia hearing on bail plea postponed due to this big decision of the judge

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Published On: Jul 11, 2024 | 02:23 PM

Topics:  

  • Delhi Excise Policy Case
  • Supreme Court

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